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सहारनपुर बवाल में दो आरोपियों की जमानत खारिज

Fri, 28 Apr 2017 12:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर Updated Fri, 28 Apr 2017 12:00 AM IST
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Two accused in Saharanpur Bawal dismiss bail
कोर्ट - फोटो : Pintrest
सहारनपुर के सड़क दूधली में बवाल करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोग कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रहे हैं। एक आरोपी अधिवक्ता को अंतरिम जमानत मिलने के बाद दो अन्य आरोपियों ने भी एसीजेएम द्वितीय कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
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सड़क दूधली बवाल के मामले में पुलिस ने अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी जेल भेज दिए गए थे, सिर्फ अधिवक्ता सुमित चांदना ने जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर उसे अंतरिम जमानत मिल गई है।
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अब दो अन्य आरोपी मोहित और पंकज पंडित ने एसीजेएम द्वितीय के यहां जमानत याचिका दाखिल की। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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जिससे जमानत की उम्मीद लगाए बैठे आरोपियों को झटका लगा है। हालांकि मोहित ने अब जिला जज के कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। जिसकी सुनवाई के लिए 16 तारीख दी गई है। इन दोनों के अलावा अन्य आरोपी भी जमानत कराने के लिए प्रयास करने में जुट गए हैं।


बताया जा रहा है कि अधिकांश लोग शहर ही छोड़ चुके हैं और मामला शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। उधर, एफआईआर के बाद शुरू हुई धरपकड़ ने बवाल के आरोपियों में ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि आरोपी भूमिगत हो गए हैं।

पुलिस बवाल के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दे रही है, लेकिन दो दिन से एक भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका है। 
 
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