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Saharanpur News: हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

Wed, 11 Jun 2025 12:49 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Jun 2025 12:49 AM IST
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Three murder convicts sentenced to life imprisonment
सहारनपुर। अदालत ने हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए आरोप मुक्त किया है, जबकि एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
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वादी सचिन आर्य निवासी ग्राम साल्हापुर ने 14 मई 2017 को थाना नकुड़ में लिखित तहरीर दी थी। तहरीर में अपने चचेरे भाई सौरव की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था। तहरीर में सोमवीर उर्फ सोहनवीर, निवासी नल्हेडा गुर्जर, प्रवीन निवासी खंडवा, अंकुश निवासी शीशवाली, अंकित निवासी शीशवाली, प्रवीण उर्फ काला का नाम लिया था। पुलिस ने मामले की जांच की। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई अपर सत्र जिला न्यायाधीश कक्षा संख्या-11 की अदालत में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद तीन दोषी सोमवीर उर्फ सोहनवीर, अंकुश, अंकित को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व तीन लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए प्रवीण निवासी खंडवा थाना नकुड़ को दोषमुक्त किया है।
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मामले में आरोपी प्रवीण उर्फ काला निवासी शीशवली की 20 अगस्त 2017 को मृत्यु हो चुकी है। उधर, एक दूसरे गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने दोषी अजीम को दो वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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