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सजल हत्याकांड के तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास

Wed, 24 Feb 2021 12:05 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 24 Feb 2021 12:05 AM IST
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Three convicts of Sajal murder case, life imprisonment for rigorous life
सजल सड़ाना हत्याकांड में आज कोर्ट में आजीवन कारावास के बाद आरोपियो को जेल लेजाती पुलिस - फोटो : SAHARANPUR
सजल हत्याकांड के तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास
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सहारनपुर। शहर के बहुचर्चित सजल सडाना हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुना दिया। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-12) डा. दीनानाथ के न्यायालय ने तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुुनाई। साथ ही तीनों पर सवा-सवा लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें से 50 फीसदी राशि वादी विजय सडाना को देने के आदेश दिए।
आवास विकास कालोनी में हरि मंदिर रोड पर रहने वाले उद्यमी विजय सडाना के पुत्र सजल सडाना (15) की 26 जनवरी 2009 की शाम अपहरण के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। शव को मल्हीपुर गांव के पास ढमोला नदी के पास फेंक दिया था। परिजनों ने बताया था कि फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। वारदात में पुलिस ने हरवीर सिंह निवासी ग्राम ढावा थाना बेहट, उदयवीर निवासी गड़ौला थाना गागलहेड़ी, सुधीर और अनुज निवासीगण ग्राम शुक्रताल नकुड़ को गिरफ्तार किया था। इन चारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार यादव ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ने दो दिन पहले हरवीर, उदयवीर और सुधीर को दोषी करार दिया था। जबकि अनुज को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। मंगलवार को अदालत ने तीनों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुना दी।
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