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Saharanpur News: मादक पदार्थ तस्करी के दोषियों दस-दस वर्ष का कारावास

Fri, 24 May 2024 02:57 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 24 May 2024 02:57 AM IST
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Those guilty of drug trafficking get ten years' imprisonment.
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 मोहित शर्मा ने मादक पदार्थ तस्करी के दोषी शहजाद और शब्बीर निवासी गांव समसपुर थाना सरसावा को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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मामला 29 मई 2014 का है। सरसावा थाने के उपनिरीक्षक आशाराम शाहजहांपुर पुलिस चौकी पर चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार में यमुनानगर की तरफ से तीन लोग मादक पदार्थ लेकर आ रहे हैं। पुलिस ने गाड़ी रुकवाकर तलाशी ली तो कई कट्टों में डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने शहजाद, शब्बीर और मोहम्मद चांद निवासी गांव समसपुर को गिरफ्तार किया।
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जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने शहजाद व शब्बीर को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और एक-एक लाख का अर्थदंड लगाया है, जबकि तीसरे आरोपी मोहम्मद चांद की मौत हो चुकी है।
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