फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   The Court ordered that the husband's hotel room Wife

कोर्ट ने दिया पति के होटल में पत्नी को कमरा देने का आदेश

Fri, 20 Jan 2017 12:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर Updated Fri, 20 Jan 2017 12:00 AM IST
विज्ञापन
The Court ordered that the husband's hotel room Wife
न्यायालय - फोटो : file photo
सहारनपुर में घंटाघर स्थित होटल मालिक की पत्नी की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने होटल मालिक को होटल का एक कमरा सभी सुविधाओं के साथ दिए जाने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


कोर्ट ने 15 दिन के अंदर आदेशों का पालन करने के लिए कहा है। ये सुविधाएं गृहस्थी के समान होनी चाहिए। शहर के होटल मालिक योगेश गंभीर की पत्नी सीमा गंभीर के बीच काफी समय से चल रहे पारिवारिक वाद पर कोर्ट ने यह निर्णय किया है।
विज्ञापन


सीमा गंभीर ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत वैकल्पिक आवासीय सुविधा दिलाए जाने की कोर्ट के माध्यम से मांग की थी। सीमा ने आरोप लगाया कि योगेश गंभीर ने षड्यंत्र के तहत रिहायसी मकान से उसे बाहर निकलवा दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट में भी साक्ष्य गलत तरीके से प्रस्तुत किए। जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन उसके पास आवास न होने के कारण उसे काफी परेशानी हो रही है।

जबकि योगेश गंभीर ने अपने आपको होटल का मालिक होने से भी इंकार कर दिया। उसने न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन, एफटीसी में इसके लिए वाद दायर किया। 

कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई की और साक्ष्यों को देखते हुए योगेश गंभीर की होटल में हिस्सेदारी मानी। कोर्ट ने आदेश दिए कि वैकल्पिक आवास के रूप में योगेश गंभीर को होटल में सीमा के लिए सभी गृहस्थी की सुविधाओं से युक्त एक कमरे की व्यवस्था करनी होगी। 


कोर्ट ने 15 दिन के अंदर आदेशों का पालन करने के आदेश दिए और 13 फरवरी 2017 को सुनवाई के लिए प्रस्तुत होने के आदेश दिए। कोर्ट ने योगेश गंभीर के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत कर कोर्ट को गुमराह करने के मामले में आपराधिक मुकदमा दायर करने के भी निर्देश दिए गए।  
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed