फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   The court have been sentenced to life imprisonment brother and sister in murder case of a youth in Saharanpur

UP: सहारनपुर में अदालत के बड़े फैसले, कहीं भाई-बहन को उम्रकैद तो कहीं स्मैक तस्कर को पांच साल की सजा

Tue, 05 Jul 2022 08:39 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Tue, 05 Jul 2022 08:39 PM IST
सार

युवक की हत्या के मामले में अदालत ने भाई-बहन को उम्रकैद को सजा सुनाई है। पांच साल पहले प्रेम-प्रसंग मामले में युवक की हत्या की गई थी। इसके अलावा दो अलग मामलों में आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है।

विज्ञापन
The court have been sentenced to life imprisonment brother and sister in murder case of a youth in Saharanpur
अदालत ने सुनाई सजा

विस्तार

सहारनपुर में युवक अतीश की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर भाई-बहन को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-9 कल्पना पांडे ने आजीवन कारावास और 35-35 हजार का अर्थदंड लगाया है। पांच साल पहले अतीश की घर से बुला कर हत्या कर दी गई थी।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार इंदिरा कॉलोनी मैदा मिल फाटक निवासी 23 साल का अतीश थाना कुतुबशेर अंतर्गत मोहल्ला शिवपुरी में मन्नूलाल की जूते की दुकान पर जूता बनाने का कार्य करता था। अतीश के दुकान के बराबर में रहने वाली सीमा के साथ अनैतिक संबंध थे, जिसका विरोध सीमा के भाई करते थे। 24 सितंबर 2017 को रात करीब आठ बजे सीमा और उसका भाई वीर सिंह युवक अतीश को घर से बुलाकर ले गए। उसके बाद अतीश वापस नहीं आया। दो दिन बाद 26 सितंबर 2017 को अतीश की लाश शारदा नगर शमशान घाट के पास मिली थी। घटना की रिपोर्ट अतीश की मां बसंती देवी ने उसी दिन थाना कुतुबशेर में दर्ज कराई थी। 
विज्ञापन


वहीं मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस ने सीमा, मांगेराम, भोला और शिव कुमार के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि मामले की सुनवाई के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडे ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए सीमा व उसके भाई मांगेराम को धारा 302 में आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। धारा 201 में दो वर्ष का कारावास व दस-दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। सबूत छुपाने में सहायता करने पर भोला व शिव कुमार को धारा 201 आईपीसी में दो वर्ष की सजा व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: PHOTOS: आलीशान कोठियों पर चला योगी का बुलडोजर, हाजी इकबाल और महमूद अली पर हुई कार्रवाई से मचा हड़कंप

हत्या के प्रयास के दोषी को पांच साल की सजा
सहारनपुर में हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाए गए ग्राम आलमपुर थाना गंगोह निवासी आरिफ को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष नंबर-1 वीके लाल ने पांच साल की सजा व नौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 अगस्त 2011 को ग्राम आलमपुर निवासी राजकुमार व उसका भतीजा विनोद अपनी छत पर बैठे हुए थे। रात्रि करीब 9:15 बजे गांव के ही रहने वाले शमशाद व आरिफ़ अन्य साथियों के साथ राजकुमार के घर के बाहर आए। उन्होंने राजकुमार को गालियां देते हुए पुलिस में शिकायतें करने का आरोप लगाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शोर मचने पर मौके पर गांव वाले आ गए, जिन्हें देखकर हमलावर भाग गए। घटना की रिपोर्ट अगले दिन 21 अगस्त 2011 को राजकुमार ने थाना गंगोह में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत शमशाद व आरिफ़ के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश वीके लाल ने सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए आरिफ को धारा हत्या के प्रयास में पांच साल के कारावास और नौ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दौरान विचारण अन्य आरोपी शमशाद की मृत्यु हो गई थी।

स्मैक तस्कर को पांच साल के कारावास की सजा
सहारनपुर में एनडीपीएस के मामले में दोषी पाए गए मोहल्ला खाता खेड़ी निवासी मोहम्मद अहमद को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या नौ कल्पना पांडे ने पांच साल के कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आठ अगस्त 2021 को थाना मंडी निरीक्षक श्वेता शर्मा हमराह पुलिस वालों के साथ गश्त पर थीं। मोहल्ला खाता खेड़ी में फरमान मस्जिद के पास इस्लाम नगर की ओर से आते हुए मोटर साइकिल सवार व्यक्ति को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह भागने लगा। पीछा करने के बाद उसे पकड़ा गया तो खाता खेड़ी निवासी युवक मोहम्मद अहमद के पास से 240 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस की धारा 8 / 21 में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार यादव ने बताया कि मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडे ने मोहम्मद अहमद को एनडीपीएस में पांच साल के कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed