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सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा
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-- पत्नी की मौत के बाद नाबालिग पुत्री से कई बार किया था दुष्कर्म
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। पत्नी की मौत के बाद नाबालिग पुत्री (सौतेली) से दुष्कर्म करने वाले पिता को न्यायालय ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड़ भी लगाया गया। यह वारदात चिलकाना थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुई थी।
थाना चिलकाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद पिता ने अपनी सौतेली नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म किया। एक दिन लड़की का मामा पीड़िता को अपने साथ घर ले गया, जहां पर लड़की ने अपनी नानी व मौसी को बताया कि उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। डर की वजह से वह चुप थी। पता लगने पर पीड़िता के नाना ने थाना चिलकाना में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने जांच के बाद पुलिस ने 14 अगस्त 2019 कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) न्यायालय कक्ष नंबर 14 ललिता गुप्ता ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर आरोपी पिता को दस साल के कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं, एसएसपी डॉ. एस चनप्पा ने बताया कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस ने कोर्ट में सशक्त पैरवी की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। पत्नी की मौत के बाद नाबालिग पुत्री (सौतेली) से दुष्कर्म करने वाले पिता को न्यायालय ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड़ भी लगाया गया। यह वारदात चिलकाना थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुई थी।
थाना चिलकाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद पिता ने अपनी सौतेली नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म किया। एक दिन लड़की का मामा पीड़िता को अपने साथ घर ले गया, जहां पर लड़की ने अपनी नानी व मौसी को बताया कि उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। डर की वजह से वह चुप थी। पता लगने पर पीड़िता के नाना ने थाना चिलकाना में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने जांच के बाद पुलिस ने 14 अगस्त 2019 कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) न्यायालय कक्ष नंबर 14 ललिता गुप्ता ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर आरोपी पिता को दस साल के कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं, एसएसपी डॉ. एस चनप्पा ने बताया कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस ने कोर्ट में सशक्त पैरवी की है।
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