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Saharanpur News: दहेज हत्या के दोषी पति को दस वर्ष का कारावास

Wed, 10 Apr 2024 02:29 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 10 Apr 2024 02:29 AM IST
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Ten years imprisonment to husband guilty of dowry death
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक ललित नारायण झा ने दहेज हत्या का दोष सिद्ध हो जाने पर दोषी पति को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया ग्राम अंबेहटा मोहन थाना बड़गांव निवासी मुनेश ने दो नवंबर 2021 को थाना कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसकी बेटी शिवानी की शादी 6 जून 2021 को ग्राम दमकड़ी कोतवाली देहात निवासी अमन के साथ हुई थी। शादी में काफी दान दहेज दिया गया था, लेकिन पति व ससुराल वाले खुश नहीं थे। उनकी बेटी से दहेज की मांग करते हुए मारपीट करते थे। एक नवंबर 2021 को पति अमन, उसकी बहन और बहनोई ने बेटी के साथ मारपीट करते हुए हत्या कर दी थी। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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