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तहसील प्रशासन ने कराया जमीन के विवाद का निपटारा
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नकुड़(सहारनपुर)। तहसील प्रशासन ने जमीन के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों के बीच वर्षों से चल रहे विवाद का मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में फिलहाल निपटारा करा दिया है। हालांकि उक्त विवाद को लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन है।
एसडीएम पीएस राणा ने बताया कि तहसील क्षेत्र के गांव छापुर निवासी राजपाल सिंह व बहरामपुरा निवासी कटार सिंह पक्ष के बीच गांव बहरामपुरा में स्थित कृषि योग्य करीब पंद्रह बीघा जमीन के कब्जे को लेकर विवाद चला आ रहा था। उक्त जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कईं बार विवाद हो चुका है तथा कईं वर्षों से दोनों पक्षों के बीच तनातनी चल रही थी। उन्होंने बताया कि राजपाल पक्ष ने जिस व्यक्ति से उक्त जमीन का वर्ष 2014 में बेनामा लिया था उनका निधन हो चुका है, जबकि 2018 में इसका दाखिल खारिज भी हो चुका है। कटार सिंह पक्ष ने बैनामे को गलत बताते हुए इसे कैंसल कराने के लिए सिविल कोर्ट में वाद दायर कराया था। जो कि उक्त न्यायालय में विचाराधीन है। एसडीएम ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर तहसील प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच चल रही तनातनी को देखते हुए शुक्रवार को राजस्व टीम व पुलिस बल को लेकर गांव में दोनों पक्षों को समझाया और वर्ष 2014 में बैनामा लेने वाले राजपाल को ही फिलहाल जमीन पर काबिज करा दिया है। एसडीएम ने बताया कि उक्त जमीन के संबंध में विचाराधीन मामले में यदि सिविल कोर्ट से बैनामा कैंसल होता है तो वह निर्णय मान्य होगा। उन्होंने बताया कि उक्त मामले को लेकर कोई बड़ी घटना न घटे इसीलिए दोनों पक्षों को समझाबुझा कर फिलहाल मामले का निपटारा करा दिया गया है। इस मौके पर सीओ यतेंद्र सिंह नागर, कोतवाल सुशील सैनी, फंदपुरी चौकी इंचार्ज इंदरजीत सिंह, कानूनगो राजेश गुप्ता व हल्का लेखपाल सहित दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे।
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एसडीएम पीएस राणा ने बताया कि तहसील क्षेत्र के गांव छापुर निवासी राजपाल सिंह व बहरामपुरा निवासी कटार सिंह पक्ष के बीच गांव बहरामपुरा में स्थित कृषि योग्य करीब पंद्रह बीघा जमीन के कब्जे को लेकर विवाद चला आ रहा था। उक्त जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच कईं बार विवाद हो चुका है तथा कईं वर्षों से दोनों पक्षों के बीच तनातनी चल रही थी। उन्होंने बताया कि राजपाल पक्ष ने जिस व्यक्ति से उक्त जमीन का वर्ष 2014 में बेनामा लिया था उनका निधन हो चुका है, जबकि 2018 में इसका दाखिल खारिज भी हो चुका है। कटार सिंह पक्ष ने बैनामे को गलत बताते हुए इसे कैंसल कराने के लिए सिविल कोर्ट में वाद दायर कराया था। जो कि उक्त न्यायालय में विचाराधीन है। एसडीएम ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर तहसील प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच चल रही तनातनी को देखते हुए शुक्रवार को राजस्व टीम व पुलिस बल को लेकर गांव में दोनों पक्षों को समझाया और वर्ष 2014 में बैनामा लेने वाले राजपाल को ही फिलहाल जमीन पर काबिज करा दिया है। एसडीएम ने बताया कि उक्त जमीन के संबंध में विचाराधीन मामले में यदि सिविल कोर्ट से बैनामा कैंसल होता है तो वह निर्णय मान्य होगा। उन्होंने बताया कि उक्त मामले को लेकर कोई बड़ी घटना न घटे इसीलिए दोनों पक्षों को समझाबुझा कर फिलहाल मामले का निपटारा करा दिया गया है। इस मौके पर सीओ यतेंद्र सिंह नागर, कोतवाल सुशील सैनी, फंदपुरी चौकी इंचार्ज इंदरजीत सिंह, कानूनगो राजेश गुप्ता व हल्का लेखपाल सहित दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे।
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