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Saharanpur News: मिलावटखोरों पर सख्ती, दोबारा अपराध पर लगेगा दोगुना जुर्माना

Thu, 29 May 2025 12:33 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 29 May 2025 12:33 AM IST
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Strict action against adulterators, double penalty will be imposed on repeat offence
सहारनपुर। शासन ने मिलावटखोरों पर सख्ती कर दी है। कोई व्यापारी एक बार दोषी पाए जाने के बाद फिर से वहीं अपराध करता है तो उस पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही उसका लाइसेंस भी रद्द होगा। इस संबंध में मंडलायुक्त ने तीनों मंडल के अपर जिलाधिकारी प्रशासन को पत्र लिख दिया है।
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मंडलायुक्त अटल कुमार राय ने पत्र में कहा कि मिलावट जैसे गंभीर अपराधों पर सख्ती जरूरी है। समीक्षा करने में पाया गया कि अपेक्षित दंड न देने के कारण मिलावटखोर दोबारा वहीं अपराध कर रहे हैं।
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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-64 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पहले दोष सिद्ध हो चुका है और फिर वहीं अपराध दोहराता है तो उसे पहले की अपेक्षा दोगुना दंड देना होगा। जारी रहने वाले अपराधों पर एक लाख रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
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उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा। उन्होंने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के अपर जिलाधिकारी प्रशासन को पांच सालों में दर्ज मामलों की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसमें यह जानकारी देनी है कि कितने मामलों में जुर्माना लगाया गया, कितनी वसूली हुई और कितने मामलों में आरसी (वसूली प्रमाणपत्र) जारी की गई है।

इसके अलावा यह भी निर्देश दिए कि जिन खाद्य कारोबारियों ने जुर्माना राशि जमा नहीं की है, उनके लाइसेंस निलंबन करें, ताकि मिलावट करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके।
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