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Saharanpur News: राज्य सूचना आयुक्त ने किया जन सूचना अधिकारी को तलब

Thu, 26 Dec 2024 08:52 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Dec 2024 08:52 AM IST
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State Information Commissioner summoned the Public Information Officer

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बेहट। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने तहसील बेहट के जन सूचना अधिकारी को तलब किया है। कस्बे के मोहल्ला महाजनान निवासी मोहित कुमार गोयल पुत्र पूरण मल ने बताया कि बेहट बैरुन में स्थित भूमि पर करीब 100 पेड़ आम के खड़े है।
इस भूमि को धारा 146 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एसडीएम ने कुर्क कर समिति गठित कर उनके सुपुर्द की थी। उन्होंने कुर्की के समाप्त होने की तिथि सहित अन्य बिंदुओं पर 23 अप्रैल को सूचना तहसील बेहट के जन सूचना अधिकारी से जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी थी। उन्हें सूचना उपलब्ध न होने पर 31 मई को प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां अपील की थी। यहां से भी सूचना उपलब्ध नहीं हुई तो सात जुलाई को राज्य सूचना आयुक्त के यहां अपील की। इस पर आयुक्त ने 27 दिसंबर को तहसील बेहट के जन सूचना अधिकारी/तहसीलदार को तलब किया है।
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राजकुमार शर्मा सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर।संवाद

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