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Saharanpur: एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किए हाजी इकबाल के गैर जमानती वारंट, ये था पूरा मामला
Sat, 04 Mar 2023 09:16 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
Published by: कपिल kapil
Updated Sat, 04 Mar 2023 09:16 PM IST
सार
Saharanpur News : एमपी-एमएलए अदालत ने खनन माफिया पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। जानिए आखिर पूरा मामला क्या था।
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पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सहारनपुर जनपद में एक लाख रुपये के इनामी व खनन माफिया पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ एक मामले में एमपी-एमएलए अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
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विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि 10 जनवरी को पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके परिजनों के खिलाफ यमुनानगर निवासी ठेकेदार बलराज सेठी ने थाना मिर्जापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ठेकेदार ने आरोप लगाया था कि उसने पूर्व एमएलसी की ग्लोकल यूनिवर्सिटी में 4.80 करोड़ रुपये से अधिक का कार्य किया था, जिसके 1.20 करोड़ रुपये बकाया रह गए थे।
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बताया कि बकाया रुपये उसे नहीं दिए गए और जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, रुपये मांगने पर इकबाल के परिजनों ने उसके साथ मारपीट भी की। उसकी जेब से हजारों की नकदी और मोबाइल फोन भी लूट लिया। इसके साथ ही आरोपियों ने उससे रंगदारी मांगी और बंधक भी बना लिया था। रुपये लेने के बाद ही आरोपियों ने उसे छोड़ा था। इस मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश मयंक प्रकाश ने हाजी इकबाल के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
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