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Saharanpur: एआर को-ऑपरेटिव पर नियम विरुद्ध आदेश जारी करने का आरोप, 90 नियुक्तियों का मामला
Wed, 07 Aug 2024 05:42 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Wed, 07 Aug 2024 05:42 PM IST
सार
जिले की 46 सहकारी समितियों में हुई 90 नियुक्तियों के मामले में सभापतियों ने एआर को-ऑपरेटिव पर नियम विरुद्ध आदेश जारी करने का आरोप लगाया है।
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विस्तार
बुधवार को भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री राज सिंह माजरा के नेतृत्व में सभापतियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। राज सिंह माजरा ने कहा कि सहकारी समितियों में नियुक्तियां करने का अधिकार सभापति और बोर्ड को है।
नियुक्तियां आदर्श आचार संहिता लगने से छह माह पूर्व सहकारी समिति अधिनियम नियमवाली 1965 और 2023 के तहत की गई हैं। मामले की जांच किए बिना ही फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है, जो सरासर गलत है। जिन लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, उनका वेतन रोकने और कार्य न लेने का आदेश एआर को-ऑपरेटिव ने जारी किया, जो गलत है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। इस दौरान सभापति मनीष, राकेश, जितेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, सरसपाल, कुशलपाल, महावीर सिंह, विक्रांत सिंह, शिवम प्रधान आदि मौजूद रहे।
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नियुक्तियां आदर्श आचार संहिता लगने से छह माह पूर्व सहकारी समिति अधिनियम नियमवाली 1965 और 2023 के तहत की गई हैं। मामले की जांच किए बिना ही फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है, जो सरासर गलत है। जिन लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, उनका वेतन रोकने और कार्य न लेने का आदेश एआर को-ऑपरेटिव ने जारी किया, जो गलत है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। इस दौरान सभापति मनीष, राकेश, जितेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, सरसपाल, कुशलपाल, महावीर सिंह, विक्रांत सिंह, शिवम प्रधान आदि मौजूद रहे।
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