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Saharanpur News: रिक्शा, आटो चालक और आटा चक्की को भी देना होगा लाइसेंस शुल्क

Tue, 06 Feb 2024 12:28 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 06 Feb 2024 12:28 AM IST
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Rickshaw, auto driver and flour mill will also have to pay license fee
गंगोह। गंगोह नगर पालिका अंतर्गत ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, नाई, ड्राईक्लीनर वाशर, फाइनेंस कंपनी, आटा चक्की सहित कई प्रकार के व्यापार करने वाले व्यापारियों को अब नगर पालिका से लाइसेंस लेकर वार्षिक शुल्क जमा करना होगा। पालिका द्वारा 27 वर्ष पूर्व के एक नियम के तहत उक्त चिह्नित व्यापारियों और रिक्शा चालकों आदि को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस शुल्क जमा करने की चेतावनी दी जा है। उधर, व्यापारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है।
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नगर पालिका ईओ द्वारा आटो व ई रिक्शा, ड्राईक्लीनर वाशर, फाइनेंस कंपनी, आटा चक्की, स्पेलर, धान मशीन, पेट्रोल पंप, थोक व रिटेल दवाई विक्रेता, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री, लोहा, टिंबर सीमेंट टाइल्स, हार्डवेयर, कपडा, ज्वैलर्स व्यापारी, मिठाई विक्रेता व नाई आदि को लाइसेंस शुल्क वसूली नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल पदाधिकारियों प्रदीप तायल, वैभव गोयल ने बताया कि ऑटो रिक्शा पर 360, आटा चक्की, स्पेलर, धान मशीन पर 150, पेट्रोल, डीजल पंप पर 3000, नाई की दुकान पर 100, ड्राईक्लीनर/वाशर पर 300 रूपयें का वार्षिक शुल्क लगाया गया है।
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ईओ लोकेंद्र सिंह ने बताया कि उक्त नियम 1997 से लागू है, परंतु नगर पालिका में सक्षम अधिकारी ना होने के चलते इन्हेे लागू नहीं किया जा सका था। बताया कि अब सक्षम अधिकारी की तैनाती होने के चलते नियम लागू किए जा रहे है। शुल्क भी बेहद मामूली रखा गया है।
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व्यापारियों ने बताया जजिया कर, किया जाएगा विरोध
गंगोह। गंगोह उद्योग एवं व्यापार मंडल के युवा शाखा अध्यक्ष मनोज गोयल ने कहा कि इसका पूरी तरह विरोध किया जाएगा। बताया कि 1997 में भी उक्त कर को लागू किया गया था। व्यापारियों ने पांच दिन तक बाजार बंद रखकर आंदोलन किया था जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया था। उधर, उत्तर प्रदेश उद्याेग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के संयोजक दिपांशु गोयल द्वारा अध्यक्ष/ईओ को दिये पत्र में आनॅलाइन व्यापार व मंदी का हवाला देकर इसे लागू नहीं करने की मांग की है।
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