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Saharanpur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई
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अदालत से,
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-14 ने आरोपी जीशान निवासी टोडरपुर थाना चिलकाना को 10 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता ने एक दिसंबर 2019 को थाना मंडी में तहरीर देकर बताया था कि उसकी बेटी को चाकू से डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया था। उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। यह तभी से अदालत में विचाराधीन था। सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। उधर, नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-15 ने दोषी साकिब निवासी बरथाकायस्थ को तीन साल की सजा सुनाते हुए छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-14 ने आरोपी जीशान निवासी टोडरपुर थाना चिलकाना को 10 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता ने एक दिसंबर 2019 को थाना मंडी में तहरीर देकर बताया था कि उसकी बेटी को चाकू से डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया था। उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। यह तभी से अदालत में विचाराधीन था। सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। उधर, नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-15 ने दोषी साकिब निवासी बरथाकायस्थ को तीन साल की सजा सुनाते हुए छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।