फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Rape convict sentenced to 10 years imprisonment

Saharanpur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई

Wed, 08 Jan 2025 11:20 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jan 2025 11:20 PM IST
विज्ञापन
Rape convict sentenced to 10 years imprisonment
अदालत से,
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-14 ने आरोपी जीशान निवासी टोडरपुर थाना चिलकाना को 10 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता ने एक दिसंबर 2019 को थाना मंडी में तहरीर देकर बताया था कि उसकी बेटी को चाकू से डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया था। उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। यह तभी से अदालत में विचाराधीन था। सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। उधर, नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-15 ने दोषी साकिब निवासी बरथाकायस्थ को तीन साल की सजा सुनाते हुए छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed