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Saharanpur News: दुष्कर्म के दोषी काे सात वर्ष की सजा
Fri, 19 Jan 2024 03:57 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 19 Jan 2024 03:57 AM IST
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सहारनपुर। थाना जनकपुरी क्षेत्र में युवती को बहलाफुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं, स्मैक के साथ पकड़े गए युवक को अदालत ने नौ माह की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया किया युवती के भाई ने पांच मार्च 2017 को थाना जनकपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि खानआलमपुरा निवासी रियासत उसकी बहन को बहलाफुसलाकर भगा ले गया था। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय एडीजे कक्ष संख्या 14 ने दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 27 नवंबर 2019 में कोतवाली मंडी पुलिस ने शहजाद निवासी कलसिया रोड 15 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा था। शासकीय अधिवक्ता सुनील यादव ने बताया कि पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय एडीजे कक्ष संख्या 12 ने दोषी को नौ माह की सजा सुनाने के साथ दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया किया युवती के भाई ने पांच मार्च 2017 को थाना जनकपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि खानआलमपुरा निवासी रियासत उसकी बहन को बहलाफुसलाकर भगा ले गया था। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय एडीजे कक्ष संख्या 14 ने दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 27 नवंबर 2019 में कोतवाली मंडी पुलिस ने शहजाद निवासी कलसिया रोड 15 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा था। शासकीय अधिवक्ता सुनील यादव ने बताया कि पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय एडीजे कक्ष संख्या 12 ने दोषी को नौ माह की सजा सुनाने के साथ दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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