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Saharanpur News: पुलिस ने बुजुर्ग विधवा महिला के पक्ष में दी अदालत में रिपोर्ट
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सहारनपुर। बुजुर्ग विधवा महिला और दूसरे पक्ष के बीच चल रहे जमीनी विवाद में पुलिस ने विधवा के पक्ष में अदालत में रिपोर्ट दी है। दूसरे पक्ष ने महिला शिक्षिका के अपहरण के प्रयास का केस विधवा सहित चार के खिलाफ अदालत में दायर कराया है। इससे पूर्व विधवा महिला ने भी दो पुलिसकर्मियों, बेटी और दामाद सहित 16 के खिलाफ धोखे से उसकी जमीन बेचने का मामला दर्ज कराया था।
दरअसल, गंगोह निवासी बुजुर्ग विधवा महिला (67) ने 11 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि पति ने निधन से पूर्व तीन बीघा भूमि की पॉवर ऑफ अर्टानी उसके, बेटे और बेटी के नाम की थी। आरोप लगाया था कि बेटी व दामाद ने लेखपाल और तत्कालीन दो उपनिरीक्षक की मिलीभगत से भूमि बेच दी है। विधवा महिला ने बेटी-दामाद, दो उपनिरीक्षक, लेखपाल और जमीन खरीदने वाले व्यक्ति सहित 16 के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 11 की अदालत विचाराधीन रहा। विधवा महिला ने अधिवक्ता के जरिए अदालत में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस पर भी आरोपियों बचाने का आरोप लगाया था। मामले जांच अधिकारी ने अदालत में पेश होकर फाइनल रिपोर्ट लगाने की जानकारी दी, जिसमें विधवा ने दोबारा अपील करने का दावा किया।
वहीं दूसरा मामला अपर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दूसरे पक्ष ने प्रार्थना पत्र देकर दायर कराया है। वादी ने बताया कि उनकी पुत्रवधू स्कूल से छुट्टी होने पर गंगोह क्षेत्र में स्थित गांव आ रही थी। रास्ते में विधवा महिला, उसके बेटे, दो अन्यों ने अपहरण की कोशिश की। मामले में अदालत ने कोतवाली गंगोह पुलिस जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए। विवेचना अधिकारी ने अदालत में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद है। इसी के चलते अदालत को भ्रमित कर झूठे अभियोग पंजीकृत कराना चाहते हैं। वहीं, विधवा महिला ने अधिवक्ता के जरिए अदालत में प्रार्थना देकर बताया कि वह बुजुर्ग है और बेटा मानसिक रूप से बीमार है। उनके पक्ष के दोनों अन्य व्यक्ति बुजुर्ग हैं। उनके खिलाफ झूठे आरोपों का मामला दर्ज कराया गया है। केस दायर करने वाले व्यक्ति ने उसकी धोखे से जमीन खरीदी थी।
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दरअसल, गंगोह निवासी बुजुर्ग विधवा महिला (67) ने 11 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि पति ने निधन से पूर्व तीन बीघा भूमि की पॉवर ऑफ अर्टानी उसके, बेटे और बेटी के नाम की थी। आरोप लगाया था कि बेटी व दामाद ने लेखपाल और तत्कालीन दो उपनिरीक्षक की मिलीभगत से भूमि बेच दी है। विधवा महिला ने बेटी-दामाद, दो उपनिरीक्षक, लेखपाल और जमीन खरीदने वाले व्यक्ति सहित 16 के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 11 की अदालत विचाराधीन रहा। विधवा महिला ने अधिवक्ता के जरिए अदालत में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस पर भी आरोपियों बचाने का आरोप लगाया था। मामले जांच अधिकारी ने अदालत में पेश होकर फाइनल रिपोर्ट लगाने की जानकारी दी, जिसमें विधवा ने दोबारा अपील करने का दावा किया।
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वहीं दूसरा मामला अपर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दूसरे पक्ष ने प्रार्थना पत्र देकर दायर कराया है। वादी ने बताया कि उनकी पुत्रवधू स्कूल से छुट्टी होने पर गंगोह क्षेत्र में स्थित गांव आ रही थी। रास्ते में विधवा महिला, उसके बेटे, दो अन्यों ने अपहरण की कोशिश की। मामले में अदालत ने कोतवाली गंगोह पुलिस जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए। विवेचना अधिकारी ने अदालत में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद है। इसी के चलते अदालत को भ्रमित कर झूठे अभियोग पंजीकृत कराना चाहते हैं। वहीं, विधवा महिला ने अधिवक्ता के जरिए अदालत में प्रार्थना देकर बताया कि वह बुजुर्ग है और बेटा मानसिक रूप से बीमार है। उनके पक्ष के दोनों अन्य व्यक्ति बुजुर्ग हैं। उनके खिलाफ झूठे आरोपों का मामला दर्ज कराया गया है। केस दायर करने वाले व्यक्ति ने उसकी धोखे से जमीन खरीदी थी।
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