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रोडवेज बस स्टैंड और बसों में नहीं प्रयोग होगा प्लास्टिक की बोतल बंद पानी
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Plastic bottle water will not be used in buses and buses
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सहारनपुर। परिवहन निगम के कार्यालयों, बस स्टैंड और बसों में प्लास्टिक की बोतल बंद पानी का अब प्रयोग वर्जित होगा, साथ ही पॉलिथीन, प्लास्टिक एवं थर्माकोल क्रॉकरी भी प्रतिबंधित होगी। इनके प्रयोग पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बस चलाने से पहले परिचालक बस यात्रियों को इसकी हिदायत भी देंगे।
रोडवेज कार्यालयों, बस स्टैंड अथवा निगम के अधिकृत प्लाजा में पॉलिथीन, प्लास्टिक एवं थर्माकोल से बनी क्रॉकरी का प्रयोग किया गया तो एक हजार रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डाक्टर राज शेखर ने निगम में पॉलिथीन के प्रयोग पर पूरी तरह पाबंदी लगाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। 50 माइक्रोन से कम वाली पॉलिथीन का प्रयोग प्लास्टिक एवं थर्माकोल सामग्री का प्रयोग पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। यही नहीं प्लास्टिक कूड़ा फैलाने पर भी संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा। निगम के कर्मचारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। कर्मचारी कोई भी प्लास्टिक अथवा थर्मोकोल का प्रयोग करता मिला तो उस पर भी जुर्माना लगेगा।
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प्लास्टिक की बोतल बंद पानी को भी पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। निगम मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं डिपो कार्यालय परिसर में प्लास्टिक की बोतल बंद पेयजल का प्रयोग नहीं होने दिया जाएगा न ही बिक्री होने दी जाएगी। इस पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्लास्टिक बोतलों की बिक्री कराए जाने की बजाय बस स्टैंड, निगम के प्लाजा एवं अन्य स्थानों पर वाटर एटीएम, आरओ सिस्टम एवं वाटर कूलर लगवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन निगम के अधिकृत यात्री प्लाजा में भी प्लास्टिक प्लेट, कप का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
निर्देश के साथ जागरूकता के निर्देश
परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डाक्टर राज शेखर ने बस यात्रियों को प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बारे में सचेत करने के लिए परिचालक बस सेवा प्रारंभ करने से पहले अवगत कराएंगे। 30 सितंबर तक सूचना और जागरूकता के पोस्टर एवं स्टीकर लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
15 सितंबर तक पूरी तरह लागू कराया जाना है
सहारनपुर परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार का कहना है कि प्लास्टिक का प्रयोग निगम के डिपो, कार्यालयों एवं बसों में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्लास्टिक बोतल बंद पानी भी प्रतिबंधित किया गया है। 15 सितंबर तक सभी जगह लागू कराया जाना है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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रोडवेज कार्यालयों, बस स्टैंड अथवा निगम के अधिकृत प्लाजा में पॉलिथीन, प्लास्टिक एवं थर्माकोल से बनी क्रॉकरी का प्रयोग किया गया तो एक हजार रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
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उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डाक्टर राज शेखर ने निगम में पॉलिथीन के प्रयोग पर पूरी तरह पाबंदी लगाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। 50 माइक्रोन से कम वाली पॉलिथीन का प्रयोग प्लास्टिक एवं थर्माकोल सामग्री का प्रयोग पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। यही नहीं प्लास्टिक कूड़ा फैलाने पर भी संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा। निगम के कर्मचारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। कर्मचारी कोई भी प्लास्टिक अथवा थर्मोकोल का प्रयोग करता मिला तो उस पर भी जुर्माना लगेगा।
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प्लास्टिक की बोतल बंद पानी को भी पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। निगम मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं डिपो कार्यालय परिसर में प्लास्टिक की बोतल बंद पेयजल का प्रयोग नहीं होने दिया जाएगा न ही बिक्री होने दी जाएगी। इस पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्लास्टिक बोतलों की बिक्री कराए जाने की बजाय बस स्टैंड, निगम के प्लाजा एवं अन्य स्थानों पर वाटर एटीएम, आरओ सिस्टम एवं वाटर कूलर लगवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन निगम के अधिकृत यात्री प्लाजा में भी प्लास्टिक प्लेट, कप का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
निर्देश के साथ जागरूकता के निर्देश
परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डाक्टर राज शेखर ने बस यात्रियों को प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बारे में सचेत करने के लिए परिचालक बस सेवा प्रारंभ करने से पहले अवगत कराएंगे। 30 सितंबर तक सूचना और जागरूकता के पोस्टर एवं स्टीकर लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
15 सितंबर तक पूरी तरह लागू कराया जाना है
सहारनपुर परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार का कहना है कि प्लास्टिक का प्रयोग निगम के डिपो, कार्यालयों एवं बसों में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्लास्टिक बोतल बंद पानी भी प्रतिबंधित किया गया है। 15 सितंबर तक सभी जगह लागू कराया जाना है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।