फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Order to file a report in the headmaster's exploitation case

प्रधानाध्यापक के शोषण मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश

Wed, 28 Oct 2020 11:39 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 28 Oct 2020 11:39 PM IST
विज्ञापन
Order to file a report in the headmaster's exploitation case
सहारनपुर। गांव सहजवी स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरेंद्र कुमार ने खंड शिक्षा अधिकारी और एक अध्यापक के खिलाफ शोषण करने और जातीय भेदभाव करने का आरोप लगाया है। विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम) की अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र पर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

अनुसूचित जाति के सुरेंद्र कुमार ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र में बताया कि विद्यालय की अध्यापक पूजा तोमर हमेशा देर से आती हैं और छुट्टी पर चली जाती हैं। उपस्थिति पंजिका में अवकाश दर्ज न करने का अनैतिक दबाव बनाती हैं। वह 31 अगस्त से दो सितंबर तक विद्यालय में नहीं आईं, इसलिए अवकाश लगा दिया। तीन सितंबर को पूजा तोमर जैसे ही विद्यालय में पहुंची तो अवकाश लगा देेखकर उनके साथ अभद्रता की। जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। आरोप है कि अवकाश निरस्त करने का दबाव बनाया। चार सितंबर को खंड शिक्षा अधिकारी नकुड़ डॉ. प्रभात कुमार विद्यालय में पहुंचे।
विज्ञापन

आरोप है कि प्रधानाध्यापक से उपस्थिति पंजिका लेकर अध्यापक के हस्ताक्षर करा दिए। आरोप है कि उन्होंने भी जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अभद्रता की और धमकी दी। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत की तो उनसे ही स्पष्टीकरण मांग लिया गया। इसमें उन पर पाठ्य पुस्तक और यूनिफार्म वितरण में धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जबकि खरीद विद्यालय स्तर पर नहीं होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उत्पीड़न के आरोप गलत : खंड शिक्षा अधिकारी
खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. प्रभात कुमार कहते हैं कि उन पर उत्पीड़न और अभद्रता के आरोप गलत हैं। ऐसा नहीं किया है।
दो शिक्षकों का है विवाद, नोटिस दिए
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह ने कहा यह दो शिक्षकों का विवाद है। दोनों को पूर्व में समझाया गया। अब नोटिस दिए हैं। यदि दोनों ने अपने अपने व्यवहार में सुधार नहीं किया तो निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed