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Saharanpur News: अब कोर्ट में जाने से पहले भरनी होगी चालान की आधी रकम
Fri, 06 Mar 2026 12:49 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 06 Mar 2026 12:49 AM IST
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सहारनपुर। यातायात नियमों को तोड़ना वाहन मालिकों पर भी भारी पड़ेगा। अब वह परिवहन विभाग की अनदेखी कर सीध कोर्ट नहीं जा सकेंगे। कोर्ट जाने से पहले उन्हें चालान की आधी रकम परिवहन विभाग में जमा करनी होगी। नए नियमों के तहत किसी वाहन का एक साल में पांच बार चालान होता है तो चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम-2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के तहत परिवहन विभाग की कार्रवाई से असंतुष्ट वाहन मालिक अब सीधे कोर्ट में चालान को चुनौती नहीं दे सकेंगे।
इसके लिए पहले चालान की 50 फीसदी धनराशि जमा करनी होगी। उसके बाद ही प्रवर्तन कार्रवाई को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। बता दें कि पुलिस और परिवहन विभाग हर साल हजारों की संख्या में चालान करता है, लेकिन बड़ी संख्या में वाहन चालक इन्हें जमा नहीं करते। हालात यह हो गए कि चालान महीनों नहीं, बल्कि सालों तक लंबित पड़े रहते हैं।
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इसके लिए पहले चालान की 50 फीसदी धनराशि जमा करनी होगी। उसके बाद ही प्रवर्तन कार्रवाई को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। बता दें कि पुलिस और परिवहन विभाग हर साल हजारों की संख्या में चालान करता है, लेकिन बड़ी संख्या में वाहन चालक इन्हें जमा नहीं करते। हालात यह हो गए कि चालान महीनों नहीं, बल्कि सालों तक लंबित पड़े रहते हैं।
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