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Saharanpur News: सांसद चंद्रशेखर समेत आठ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
Tue, 12 May 2026 12:40 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 12 May 2026 12:40 AM IST
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सहारनपुर। अदालत ने रामनगर हिंसा में दर्ज के एक मुकदमे में एमपी-एमएलए की अदालत ने सांसद चंद्रशेखर समेत आठ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि निर्धारित की है।
देहात कोतवाली के रामनगर इलाके में नौ मई 2017 में जातीय हिंसा फैल गई थी। इसमें कई लोगों गंभीर रूप से घायल और कई वाहनों में भी आग लगा दी गई थी। वादी सुधीर कुमार गुप्ता ने थाना देहात कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया कि वह अपने प्रभारी के साथ तनाव की सूचना पर मौके पर पर जायजा लेने गए थे। इसी दौरान वहां पर भगदड़ हो गई। लोगों ने सभी वाहनों में आग लगा दी। इसमें उनकी मोटरसाइकिल भी जल गई।
पुलिस ने हिंसा मामले में अन्य कई मुकदमें भी दर्ज किए थे। इन्हीं में से एक मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ विशेष न्यायधीश एमपी-एमएलए मीनल चावला की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि अदालत में 14 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चल रही हैं। सुनवाई में छह आरोपी अदालत में पेश हुए थे, जबकि सांसद चंद्रशेखर, दीपक बौद्ध, कालू उर्फ अमित, कमल वालिया, कदम सिंह, अंकित, बंटी, राजन अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत में चार्ज फ्रेम होने पर सुनवाई चल रही है।
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ विशेष न्यायधीश एमपी-एमएलए मीनल चावला की अदालत ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
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देहात कोतवाली के रामनगर इलाके में नौ मई 2017 में जातीय हिंसा फैल गई थी। इसमें कई लोगों गंभीर रूप से घायल और कई वाहनों में भी आग लगा दी गई थी। वादी सुधीर कुमार गुप्ता ने थाना देहात कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया कि वह अपने प्रभारी के साथ तनाव की सूचना पर मौके पर पर जायजा लेने गए थे। इसी दौरान वहां पर भगदड़ हो गई। लोगों ने सभी वाहनों में आग लगा दी। इसमें उनकी मोटरसाइकिल भी जल गई।
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पुलिस ने हिंसा मामले में अन्य कई मुकदमें भी दर्ज किए थे। इन्हीं में से एक मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ विशेष न्यायधीश एमपी-एमएलए मीनल चावला की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि अदालत में 14 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चल रही हैं। सुनवाई में छह आरोपी अदालत में पेश हुए थे, जबकि सांसद चंद्रशेखर, दीपक बौद्ध, कालू उर्फ अमित, कमल वालिया, कदम सिंह, अंकित, बंटी, राजन अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत में चार्ज फ्रेम होने पर सुनवाई चल रही है।
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ विशेष न्यायधीश एमपी-एमएलए मीनल चावला की अदालत ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।