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भाजपा नेता और उनकी पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट
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भाजपा नेता और उनकी पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट
- प्रापर्टी के कारोबार में साझेदार के रुपये हड़पने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता और उनकी पत्नी विजेता गुप्ता के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इनके खिलाफ प्रापर्टी कारोबार में साझेदार ने रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
मामले में पीड़ित पक्ष अनिल सैनी शहर के पंत विहार में रहता है। उन्होंने बताया कि अरुण गुप्ता और विजेता गुप्ता के खिलाफ न्यायालय में प्रार्थनापत्र डाला था। इनके साथ प्रापर्टी कारोबार किया और कई कालोनियां काटी गईं। आरोप है कि करीब 30 लाख रुपये इनकी तरफ से बकाया हो गए, लेकिन कई बार वार्ता के दौरान वादा करने के बावजूद रुपये नहीं लौटाए गए। इसी कारण दोनों आरोपियों के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला कोर्ट में डाला गया था। गत दो मार्च को न्यायालय ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और 12 अप्रैल 2021 तक इन्हें कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश दिया है। उधर, अरुण गुप्ता का कहना है कि अनिल सैनी ने फर्जी रसीदें बनाकर अपनी रकम बकाया दर्शाई है, जिसके खिलाफ उन्होंने न्यायालय में प्रार्थनापत्र डाला हुआ है।
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- प्रापर्टी के कारोबार में साझेदार के रुपये हड़पने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता और उनकी पत्नी विजेता गुप्ता के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इनके खिलाफ प्रापर्टी कारोबार में साझेदार ने रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
मामले में पीड़ित पक्ष अनिल सैनी शहर के पंत विहार में रहता है। उन्होंने बताया कि अरुण गुप्ता और विजेता गुप्ता के खिलाफ न्यायालय में प्रार्थनापत्र डाला था। इनके साथ प्रापर्टी कारोबार किया और कई कालोनियां काटी गईं। आरोप है कि करीब 30 लाख रुपये इनकी तरफ से बकाया हो गए, लेकिन कई बार वार्ता के दौरान वादा करने के बावजूद रुपये नहीं लौटाए गए। इसी कारण दोनों आरोपियों के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला कोर्ट में डाला गया था। गत दो मार्च को न्यायालय ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और 12 अप्रैल 2021 तक इन्हें कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश दिया है। उधर, अरुण गुप्ता का कहना है कि अनिल सैनी ने फर्जी रसीदें बनाकर अपनी रकम बकाया दर्शाई है, जिसके खिलाफ उन्होंने न्यायालय में प्रार्थनापत्र डाला हुआ है।
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