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Saharanpur News: हाईकोर्ट में दाखिल की गई थीं नौ अपील, 54 पेज का फैसला

Tue, 30 Sep 2025 01:00 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 30 Sep 2025 01:00 AM IST
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Nine appeals were filed in the High Court, the decision was 54 pages long.
चरथावल क्षेत्र के बड़क़ली कांड के मृतक : फाइल फोटो
मुजफ्फरनगर। सेशन न्यायालय से सजा सुनाए जाने के बाद 16 मुजरिमों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग नौ अपील दाखिल की। बेंच ने सभी आपराधिक अपीलों को एक साथ सुना और 54 पेज में निर्णय सुनाया। मीनू त्यागी की अपील में वह अकेली अपीलकर्ता रहीं।
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हाईकोर्ट ने दोषी मीनू त्यागी उर्फ वंदना, रविंद्र, धर्मेंद्र, बबलू उर्फ अजय शुक्ला और बॉबी शर्मा उर्फ विनीत शर्मा की अपील निरस्त करते हुए सजा बरकरार रखी है। प्रकरण में मीनू त्यागी और बबलू उर्फ अजय शुक्ला फिलहाल जेल में है। दोषी रविंद्र, धर्मेंद्र और बॉबी शर्मा उर्फ विनीत शर्मा वर्तमान में जमानत पर हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में तीनों को सजा काटने के लिए 17 अक्तूबर से पहले आत्मसमर्पण करना होगा। इसके बाद जमानत रद कर दी जाएगी।
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n अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे लड़ाई : वादी मुकदमा ब्रजवीर सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखाएंगे। देश की शीर्ष अदालत में हाईकोर्ट से दोषमुक्त किए गए आरोपियों के विरुद्ध अपील दायर करेंगे।
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