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Saharanpur News: हत्या के प्रयास के नौ दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा

Thu, 04 Dec 2025 12:23 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 04 Dec 2025 12:23 AM IST
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Nine accused of attempt to murder sentenced to three years each
सहारनपुर। अदालत ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं के नौ दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने 63 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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वादी उपनिरीक्षक चरण सिंह ने थाना तीतरों में लिखित तहरीर दी थी। बताया कि प्रदीप, नीटू, यशपाल, सुनील शर्मा, विशाल, विकास, बिट्टू, बोबी उर्फ ब्रजपाल, विरेंद्र और अमित ने एक राय होकर लाठी-डंडों, तमचों से लैस होकर घर में घुसकर तोड़फोड़ की थी। साथ ही लूटपाट व आगजनी, पत्थर बाजी, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद मुकदमे को अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 की अदालत में जारी थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान पत्रालवियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों प्रदीप, यशपाल, सुनील शर्मा, विशाल, विकास, बिट्टू, बोबी उर्फ ब्रजपाल, विरेंद्र, अमित को दोषी करार दिया है। सुनवाई के दौरान नीटू की मृत्यु हो चुकी है।

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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

सहारनपुर। अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी जुनैद उर्फ सलमान की जमानत अर्जी खारिज की है। आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। पीड़िता ने थाना रामपुर मनिहारान में तहरीर दी थी। बताया कि वह अपनी मौसी के साथ रहती है। दो वर्ष पहले उसकी मुलाकात जुनैद उर्फ सलमान के साथ हुई। काफी समय तक हमारी बातचीत जारी रही। आरोप लगाया कि जुनैद उर्फ सलमान ने उसके साथ शादी का वायदा किया। कई बार जब जुनैद को शादी करने के लिए कहा तो वह बहाने बनाने लगा। जुनैद ने कहा कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। 18 अगस्त 2025 को जुनैद ने फोन कर मुझे सहारनपुर आने के लिए कहा। इसके बाद मैं सहारनपुर आ गई। आरोप लगाया कि जुनैद उर्फ सलमान ने मेरे साथ मारपीट की और दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। इस दौरान आरोपी ने अदालत में जमानत याचिका खारिज की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की है।
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