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मनरेगा कांग्रेस के भ्रष्टाचार का कुतुबमीनार : सुनील शर्मा
Sat, 10 Jan 2026 12:27 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 10 Jan 2026 12:27 AM IST
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सहारनपुर। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रभारी मंत्री सुनील शर्मा ने सर्किट हाउस सभागार में विभागीय समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने नए कानून वीबी जीरामजी (विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए मिशन ग्रामीण) के संबंध में प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि मनरेगा कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का कुतुबमीनार है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को बदलकर वीबी जीरामजी कर दिया है। इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। मनरेगा के तहत सौ दिन का रोजगार मिलता था। नए कानून में 125 दिन रोजगार मिलेगा। रोजगार की मांग करने और न मिलने पर सरकार ने भत्ते का भी प्रावधान किया है। इसके तहत 60 दिन रिक्त रहेंगे। इसमें रबी और खरीफ की फसल की बुवाई के समय किसानों को भी फायदा होगा।
नए कानून के तहत केंद्र सरकार 60 फीसदी तो राज्य सरकारें 40 फीसदी हिस्सा वहन करेगी। नए कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के निर्माण कराए जाएंगे। इससे ग्रामीणों में संपत्तियों का निर्माण होगा, जो आने वाले युवाओं के काम आएगी। कार्य के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ही निर्णय लिए जाएंगे। हाजिरी भी डिजिटल होगी। नए कानून में सात दिनों में मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इससे पलायन भी रुकेगा।
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इस मौके पर राज्यमंत्री बृजेश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष मांगे राम चौधरी, विधायक देवेंद्र निम, मुकेश चौधरी, कीरत सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी, महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई गोयल आदि मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को बदलकर वीबी जीरामजी कर दिया है। इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। मनरेगा के तहत सौ दिन का रोजगार मिलता था। नए कानून में 125 दिन रोजगार मिलेगा। रोजगार की मांग करने और न मिलने पर सरकार ने भत्ते का भी प्रावधान किया है। इसके तहत 60 दिन रिक्त रहेंगे। इसमें रबी और खरीफ की फसल की बुवाई के समय किसानों को भी फायदा होगा।
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नए कानून के तहत केंद्र सरकार 60 फीसदी तो राज्य सरकारें 40 फीसदी हिस्सा वहन करेगी। नए कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के निर्माण कराए जाएंगे। इससे ग्रामीणों में संपत्तियों का निर्माण होगा, जो आने वाले युवाओं के काम आएगी। कार्य के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ही निर्णय लिए जाएंगे। हाजिरी भी डिजिटल होगी। नए कानून में सात दिनों में मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इससे पलायन भी रुकेगा।
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इस मौके पर राज्यमंत्री बृजेश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष मांगे राम चौधरी, विधायक देवेंद्र निम, मुकेश चौधरी, कीरत सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी, महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई गोयल आदि मौजूद रहे।