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Saharanpur News: सौ वर्ग मीटर तक आवासीय निर्माण के लिए मानचित्र जरूरी नहीं

Fri, 01 Aug 2025 11:31 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 01 Aug 2025 11:31 PM IST
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Map is not necessary for residential construction up to 100 square meters
-आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी विकास उपविधि लागू
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। प्रदेश के प्राधिकरणों के लिए मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन-2025 जनपद में लागू कर दी गई है। अब सौ वर्ग मीटर तक आवासीय एवं 30 वर्ग मीटर तक व्यावसायिक निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत कराने की जरूरत नहीं रहेगी। केवल एक रुपये की टोकन राशि जमा करके ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
300 वर्ग मीटर तक के आवासीय मानचित्रों को इस शर्त के साथ छूट दी गई है कि भवन, भवन उपविधि के अनुरूप निर्मित हो और इस संबंध में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत तलपट मानचित्र के तहत 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय एवं 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक मानचित्रों को तत्काल स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। सेटबैक में स्थित निर्माण को पूरी तरह शमन करने का प्रावधान रहेगा। निर्माणकर्ता द्वारा फ्रंट सेटबैक पूरी तरह से छोड़ने का प्रावधान किया गया है।
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स्वीकृत/नियमित काॅलोनी के ऐसे आवासीय भूखंड, जो 18.00 मीटर से अधिक चौड़े महायोजना मार्ग पर स्थित हैं को व्यावसायिक की स्वीकृति मिल सकेगी। भवन उपविधि में स्वीकृति के लिए प्राप्त होने वाले तलपट मानचित्र में ग्रीन स्पेस व मार्गों की चौड़ाई में छूट दी गई है। महायोजना-2031 में शामिल जोनिंग रेगुलेशन को संशोधित करते हुए मॉडल जोनिंग रेगुलेशन लागू किया गया है। कृषि भू-उपयोग में एमएसएमई इकाइयों को न्यूनतम 7.00 मीटर और औद्योगिक भू-उपयोग में नौ मीटर चौड़े मार्ग पर व्यावसायिक निर्माण हो सकेगा।
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