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15 अप्रैल और दो मई को बंद रहेंगी शराब की दुकानें
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सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 15 अप्रैल को मतदान और दो मई को मतगणना दिवस पर जनपद की सभी आबकारी एवं मादक पदार्थों की दुकानें बंद रहेंगी।
डीएम ने इस आशय का निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शांति बनाए रखने के लिए जनपद में सभी शराब की दुकानें बंद रखा जाना आवश्यक है। साथ ही अन्य मादक पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदान शुरू होने के नियत समय से 48 घंटा पूर्व से मतदान समाप्त होने तक और मतगणना शुरू होने से उसके समाप्त होने तक सभी आबकारी की दुकानें बंद किए जाने के आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।
पति-पत्नी में से एक करेगा चुनावी डयूटी
सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दंपती कार्मिक में से किसी एक कार्मिक को चुनाव की ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि पति एवं पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है और उन दोनों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगा दी गई हो तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए दोनों में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा।
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डीएम ने इस आशय का निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में शांति बनाए रखने के लिए जनपद में सभी शराब की दुकानें बंद रखा जाना आवश्यक है। साथ ही अन्य मादक पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदान शुरू होने के नियत समय से 48 घंटा पूर्व से मतदान समाप्त होने तक और मतगणना शुरू होने से उसके समाप्त होने तक सभी आबकारी की दुकानें बंद किए जाने के आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।
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पति-पत्नी में से एक करेगा चुनावी डयूटी
सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दंपती कार्मिक में से किसी एक कार्मिक को चुनाव की ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि पति एवं पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है और उन दोनों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगा दी गई हो तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए दोनों में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा।
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