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Saharanpur News: हत्या के तीन दोषी भाइयों समेत चार को आजीवन कारावास
Thu, 01 Aug 2024 04:03 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Thu, 01 Aug 2024 04:03 AM IST
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सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 प्रकाश तिवारी की अदालत ने हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों सहित चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 1,61,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामले के अनुसार, 18 जुलाई 2015 को ग्राम नन्हेड़ा बुड्ढा खेड़ा थाना नागल निवासी शकील अपने दो भतीजे मुंतजिर व मोहतसिम के साथ खेत से आ रहा था। तभी रास्ते में गांव में ही रहने वाले सुफियान, उस्मान, बुरहान व उनका साथी साजिद मिले, जो कुछ दिन पहले बच्चों में हुई कहासुनी के कारण रंजिश रखते थे। चारों आरोपियों ने शकील और उनके भतीजों के साथ मारपीट कर दी। पीड़ित वहां से घर की तरफ भागे। आरोपियों ने उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर घर तक पीटा। गंभीर रूप से घायल मोहतसिम की मौत हो गई थी। शकील की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, क्रॉस केस में आरोपी शकील, मुंतजिर, कलीम और खलील को दोष मुक्त कर दिया गया।
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गैंगस्टर के दोषी को तीन साल की सजा
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 त्रिभुवन नाथ की अदालत ने गैंगस्टर की धाराओं में दोषी पाएं जाने पर ग्राम मिरगपुर थाना देवबंद निवासी नीटू को तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। ग्राम मिरगपुर निवासी नीटू गैंग बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। जिसके खिलाफ देवबंद थाने में केस दर्ज हुआ था।
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मामले के अनुसार, 18 जुलाई 2015 को ग्राम नन्हेड़ा बुड्ढा खेड़ा थाना नागल निवासी शकील अपने दो भतीजे मुंतजिर व मोहतसिम के साथ खेत से आ रहा था। तभी रास्ते में गांव में ही रहने वाले सुफियान, उस्मान, बुरहान व उनका साथी साजिद मिले, जो कुछ दिन पहले बच्चों में हुई कहासुनी के कारण रंजिश रखते थे। चारों आरोपियों ने शकील और उनके भतीजों के साथ मारपीट कर दी। पीड़ित वहां से घर की तरफ भागे। आरोपियों ने उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर घर तक पीटा। गंभीर रूप से घायल मोहतसिम की मौत हो गई थी। शकील की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, क्रॉस केस में आरोपी शकील, मुंतजिर, कलीम और खलील को दोष मुक्त कर दिया गया।
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गैंगस्टर के दोषी को तीन साल की सजा
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 त्रिभुवन नाथ की अदालत ने गैंगस्टर की धाराओं में दोषी पाएं जाने पर ग्राम मिरगपुर थाना देवबंद निवासी नीटू को तीन साल की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। ग्राम मिरगपुर निवासी नीटू गैंग बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। जिसके खिलाफ देवबंद थाने में केस दर्ज हुआ था।
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