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Saharanpur News: शराब सेल्समैन की हत्या में ठेेकेदार को उम्रकैद

Sun, 02 Apr 2023 12:34 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 02 Apr 2023 12:34 AM IST
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Life imprisonment to contractor for killing liquor salesman
- नौ साल पहले पैसों के लेन देन में की थी हत्या
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अमर उजाला ब्यूरो

सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 8 महेश कुमार ने शराब की बिक्री के पैसों के लेनदेन में की गई सेल्समैन की हत्या में दोष सिद्ध हो जाने पर फतेहपुर जट थाना नकुड़ निवासी महावीर को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता बिक्रम सिंह ने बताया की ग्राम ध्याना निवासी धर्मपाल ग्राम बाधी स्थित शराब के ठेके पर सेल्समैन था। ठेकेदार महावीर ने 18 अप्रैल 2014 को शराब की बिक्री के पैसों के लेनदेन को लेकर धर्मपाल के साथ लाठी डंडे से मारपीट कर दी, जिसके कारण धर्मपाल की मृत्यु हो गई थी। घटना की रिपोर्ट धर्मपाल के लड़के प्रदीप कुमार ने नकुड़ थाने में दर्ज़ कराते हुए ठेकेदार महावीर और उसके पार्टनर पप्पन पर आरोप लगाया था।
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पुलिस ने विवेचना उपरांत महावीर के खिलाफ हत्या में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने महावीर को हत्या में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड से प्राप्त धनराशि में से 50 हजार रुपये धर्मपाल के पुत्र प्रदीप कुमार को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। उधर, एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते अभियुक्त को सजा मिली है।
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