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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दो युवकों को आजीवन कारावास

Thu, 21 Apr 2022 10:54 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 21 Apr 2022 10:54 PM IST
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Life imprisonment for two youths who raped a teenager
सहारनपुर। किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दो युवक को दोषी करार कर आजीवन कारावास और 1,06,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 11 साल बाद कोर्ट का निर्णय आया है।
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एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि नकुड़ थाने पर सात फरवरी 2013 को क्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने आलम पुत्र रशीद और शमशाद पुत्र शब्बीर निवासीगण अंबेहटा पीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि इन युवकों ने उसकी नाबालिग बेटी को कुछ सुंघाकर टाटा मैजिक में अपहरण कर ले गए। बाद में इन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-14 में हुई। साक्ष्य, गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। एसएसपी ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त आलम पुत्र रशीद और शमशाद पुत्र शब्बीर को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 1.06,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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गैंगेस्टर को पांच साल की सजा
सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-06 ने गैंगेस्टर लक्की उर्फ सचिन निवासी मुरादाबाद को पांच वर्ष तीन माह 15 दिन के कठोर कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि अभियुक्त लक्की उर्फ सचिन पुत्र भोपाल निवासी पुरीखाना थाना छजलेट जनपद मुरादाबाद द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर अपराध करता था। जिसके खिलाफ इंस्पेक्टर मुन्नेद्र सिंह ने 2017 में थाना सदर बाजार पर धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त लक्की उर्फ सचिन धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए पांच वर्ष तीन माह 15 दिन के कठोर कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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