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Saharanpur News: ग्रामीण की हत्या में दो लोगों को उम्रकैद

Fri, 21 Jul 2023 12:25 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Jul 2023 12:25 AM IST
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Life imprisonment for two people in the murder of a villager
- आठ साल पहले तीतरों निवासी शफाउल हसन की हुई थी हत्या
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अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पिंकू कुमार ने पैसों के लेनदेन को लेकर की गई हत्या का जुर्म सिद्ध हो जाने पर शेखजगदान थाना तीतरों निवासी दो को आजीवन कारावास और 20 -20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज चौहान ने बताया एक दिसंबर 2015 को तीतरों निवासी शबी उल्ल हसन ने थाना तीतरों में रिपोर्ट दर्ज़ कराई थी। बताया था कि उसके बड़े भाई शफाउल हसन 30 नवंबर 2015 को घर से खेत को जाने के लिए निकले थे। रात को नहीं लौटे। आज तलाशने पर अर्द्धनग्न हालत में मंसूर खान के खेत में उनकी लाश पड़ी मिली। गले पर निशान हैं, किसी ने गला घोट कर मार दिया हैं।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज़ कर विवेचना उपरान्त मंसूर खान, अब्दुल्ला, गय्यूर के खिलाफ हत्या में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषी पाते हुए अब्दुल्ला और गय्यूर को हत्या की धारा में आजीवन कारावास और 20 -20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। मंसूर खान की पत्रावली अलग चल रही हैं।
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