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युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

Fri, 23 Sep 2022 11:40 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Sep 2022 11:40 PM IST
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Life imprisonment for raping a girl on the pretext of marriage
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष नंबर-2 विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सरला दत्ता ने पूर्व विवाह छिपाकर एक युवती को शादी का झांसा देकर अनैतिक संबंध बनाने वाले देहरादून निवासी अमन शर्मा को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहारनपुर जनपद के एक गांव निवासी युवती ने पांच साल पहले 2017 में रामपुर मनिहारान थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि देहरादून निवासी अमन शर्मा यहां ग्राम मनोहरपुर में किराए पर रहता है। वह पहले से ही शादीशुदा था। उसने अपनी पूर्व शादी छुपा कर पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर एक साल तक शारीरिक शोषण किया, जब पीड़िता को पता चला तो उसने उसे बदनाम करने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए। पीड़िता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने अमन शर्मा के खिलाफ विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सरला दत्ता ने अमन शर्मा को एससीएसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड, दुष्कर्म की धारा में दस साल कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं।
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