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कन्याओं का सामूहिक विवाह कराएगा श्रम विभाग

Fri, 21 Feb 2020 10:51 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Feb 2020 10:51 PM IST
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Labor department will provide mass marriage of poor girls
गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराएगा श्रम विभाग
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सहारनपुर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए श्रम विभाग ने पहल की है। जल्द ही विभाग ऐसे कन्याओं के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन करेगा। इसके लिए 24 मई की तारीख तय की गई है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना के तहत यह आयोजन किया जाएगा। पंजीकृत श्रमिक अपनी कन्याओं का विवाह इसमें करा सकते हैं। कार्यक्रम में विभाग का लक्ष्य पांच सौ से अधिक जोड़ों की शादी कराने का है।

श्रम विभाग उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारी कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित इस योजना का लाभ पाने के लिए पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक या पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना आवश्यक है। पात्र का रजिस्ट्रेशन कम से कम सौ दिन पूरे होने चाहिए। साथ ही कन्या की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और वर की 21 जरूरी है। पात्र जोड़ों को 65 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में दी जाएगी। वर वधु की पोशाक के लिए दोनों को पांच-पांच हजार रुपये की धनराशि विवाह तिथि से एक सप्ताह पूर्व पंजीकृत खाते में दी जाएगी। उप श्रमायुक्त शक्तिसैन मौर्य और श्रम प्रवर्तन अधिकारी एनके चौधरी ने बताया कि योजना का लाभ केवल दो बालिकाओं तक ही मिलेगा। पंजीकृत श्रमिक को बेटी का विवाह तय होने पर वर-वधु के आधार कार्ड के साथ सामूहिक विवाह में शामिल होने के लिए श्रम विभाग में अपना नामांकन करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक शपथ पत्र भी देना होगा। इसके लिए विभाग ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं।
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