{"_id":"66f68dbd40edcc86ff031d06","slug":"it-is-mandatory-for-liquor-shops-to-obtain-license-from-food-safety-department-saharanpur-news-c-30-1-sah1001-132432-2024-09-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Saharanpur News: शराब ठेकों को खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Saharanpur News: शराब ठेकों को खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य
Fri, 27 Sep 2024 04:19 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 27 Sep 2024 04:19 PM IST
विज्ञापन
सहारनपुर। शराब ठेकों को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। जिले में कहीं पर भी शराब ठेके बिना लाइसेंस के चलते पाए गए तो उन पर संबंधित विभाग कार्रवाई करेगा।
जिले में देशी, अंग्रेजी और बीयर 371 ठेके संचालित हो रहे हैं। शराब ठेका चलाने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होता है। इसके साथ ही शासन ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से भी लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है। क्योंकि शराब पेय पदार्थ है। आगामी त्योहार नजदीक है, इसलिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सक्रिय हो गया है। लाइसेंस लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। हर साल ठेकों के लाइसेंस का नवीनीकरण होता है, जिसकी इस समय प्रक्रिया चल रही है।
सहायक आयुक्त खाद्य (प्रथम) अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि आबकारी से जुड़ीं सभी दुकानें, वितरक आदि के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी आदि के लिए उनके कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। नियमों के मुताबिक, अब बिना लाइसेंस के कार्य करना नियम विपरीत है।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिले में देशी, अंग्रेजी और बीयर 371 ठेके संचालित हो रहे हैं। शराब ठेका चलाने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होता है। इसके साथ ही शासन ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से भी लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है। क्योंकि शराब पेय पदार्थ है। आगामी त्योहार नजदीक है, इसलिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सक्रिय हो गया है। लाइसेंस लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। हर साल ठेकों के लाइसेंस का नवीनीकरण होता है, जिसकी इस समय प्रक्रिया चल रही है।
विज्ञापन
सहायक आयुक्त खाद्य (प्रथम) अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि आबकारी से जुड़ीं सभी दुकानें, वितरक आदि के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी आदि के लिए उनके कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। नियमों के मुताबिक, अब बिना लाइसेंस के कार्य करना नियम विपरीत है।
विज्ञापन