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Saharanpur News: नाला निर्माण में गड़बड़ी, ठेकेदार पर दस हजार रुपये का जुर्माना
Sat, 13 Sep 2025 12:44 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 13 Sep 2025 12:44 AM IST
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सहारनपुर। महानगर के वार्ड 61 में नगर निगम द्वारा कराए जा रहे नाला निर्माण में गड़बड़ी सामने आई है। इसके बाद मुख्य अभियंता निर्माण द्वारा ठेकेदार पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
वार्ड 61 में गोटेशाह रोड पर तरुयमा मस्जिद से गली नंबर एक तक नाले का निर्माण चल रहा है। नाला निर्माण में घटिया सामग्री लगाने की शिकायत थी। इसके बाद अधिशासी अभियंता आलोक श्रीवास्तव तथा संबंधित अवर अभियंता द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मौके पर रीइनफोर्समेंट की स्पेसिंग मानक से अधिक पाई गई। इसको ठीक करने के लिए मौखिक रूप से निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदार द्वारा सुधार नहीं किया गया। कराया जा रहा कार्य ठेके की शर्ताें के अनुरूप नहीं किया गया है। मुख्य अभियंता ने इसे घोर लापरवाही मानते ठेकेदार पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही अपने पत्र में टिप्पणी की है कि ऐसा लग रहा है कि आप कार्य करने के इच्छुक नहीं है। आपके इस कृत्य के कारण विभाग/नगर निगम की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके लिए दस हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया जाता है।
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तीन दिन का समय दिया
मुख्य अभियंता ने ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि अधोमानक कार्य को तीन दिन के अंदर मानक और टेंडर की शर्ताें के अनुरूप कराएं और निगम को लिखित में जानकारी दें। चेतावनी दी है कि यदि तीन दिन में कार्य में सुधार नहीं कराया जाता है तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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नाला निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत थी। टीम भेजकर जांच कराई गई तो निर्माण अधोमानक पाया गया, जिसमें लगाए जा रहे सरिया में गड़बड़ी मिली है। ठेकेदार पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तीन दिन का समय दिया गया है। यदि सुधार नहीं होता है तो कठोर कार्रवाई होगी।
- सुरेशचंद, मुख्य अभियंता निर्माण, नगर निगम
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वार्ड 61 में गोटेशाह रोड पर तरुयमा मस्जिद से गली नंबर एक तक नाले का निर्माण चल रहा है। नाला निर्माण में घटिया सामग्री लगाने की शिकायत थी। इसके बाद अधिशासी अभियंता आलोक श्रीवास्तव तथा संबंधित अवर अभियंता द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मौके पर रीइनफोर्समेंट की स्पेसिंग मानक से अधिक पाई गई। इसको ठीक करने के लिए मौखिक रूप से निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदार द्वारा सुधार नहीं किया गया। कराया जा रहा कार्य ठेके की शर्ताें के अनुरूप नहीं किया गया है। मुख्य अभियंता ने इसे घोर लापरवाही मानते ठेकेदार पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही अपने पत्र में टिप्पणी की है कि ऐसा लग रहा है कि आप कार्य करने के इच्छुक नहीं है। आपके इस कृत्य के कारण विभाग/नगर निगम की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके लिए दस हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया जाता है।
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तीन दिन का समय दिया
मुख्य अभियंता ने ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि अधोमानक कार्य को तीन दिन के अंदर मानक और टेंडर की शर्ताें के अनुरूप कराएं और निगम को लिखित में जानकारी दें। चेतावनी दी है कि यदि तीन दिन में कार्य में सुधार नहीं कराया जाता है तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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नाला निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत थी। टीम भेजकर जांच कराई गई तो निर्माण अधोमानक पाया गया, जिसमें लगाए जा रहे सरिया में गड़बड़ी मिली है। ठेकेदार पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तीन दिन का समय दिया गया है। यदि सुधार नहीं होता है तो कठोर कार्रवाई होगी।
- सुरेशचंद, मुख्य अभियंता निर्माण, नगर निगम