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Saharanpur News: बकाये के बोझ से दबे व्यापारियों के लिए जीएसटी ने लागू की माफी योजना

Fri, 23 Oct 2026 01:23 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 23 Oct 2026 01:23 AM IST
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GST introduces an amnesty scheme for traders burdened by outstanding dues
सहारनपुर। पुराने बकाये के बोझ से दबे व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देने के लिए राज्य कर विभाग ने ब्याज माफी योजना-2026 लागू की है। 16 अक्तूबर से प्रभावी यह योजना तीन महीने तक लागू रहेगी। इसके तहत बकाये की धनराशि के अनुसार व्यापारियों को ब्याज और अर्थदंड में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर सहारनपुर जोन रूबी सिंह ने बताया कि योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत संचित बकाया कर, ब्याज और अर्थदंड पर राहत दी जाएगी। जिन व्यापारियों पर 10 लाख रुपये तक का मूल बकाया है, उन्हें पूरा मूलधन जमा करने पर 100 प्रतिशत ब्याज और अर्थदंड माफ होगा। इसी तरह 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर पूरा मूलधन जमा करने के बाद ब्याज में 10 प्रतिशत और अर्थदंड में 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक के बकाये पर ब्याज में 25 प्रतिशत और अर्थदंड में 75 प्रतिशत की राहत मिलेगी। पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर ब्याज और अर्थदंड में 50-50 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को विभागीय पोर्टल comtax.up.nic.in⁠ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सहायता के लिए जोन और जिला स्तर पर हेल्प डेस्क भी बनाई गई हैं।
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