{"_id":"65b7fbe5bc7670a3d80db314","slug":"gangster-convicted-sentenced-to-four-years-imprisonment-saharanpur-news-c-30-1-sha1002-117321-2024-01-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Saharanpur News: गैंगस्टर के दोषी को चार साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Saharanpur News: गैंगस्टर के दोषी को चार साल की सजा
Tue, 30 Jan 2024 12:56 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 30 Jan 2024 12:56 AM IST
विज्ञापन
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 त्रिभुवन नाथ ने गैंगस्टर की धाराओं में दोषी पाएं जाने पर बिहारीगढ़ के चाणचक गांव निवासी अश्वनी उर्फ सोनी को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया की अश्वनी उर्फ सोनी गैंग बनाकर जनता में भय व्याप्त कर अवैध शस्त्र के बल पर लूट व चोरी आदि आपराधिक कृत्यों में संलिप्त हैं, जिस पर बेहट थाने में मामला दर्ज किया गया था। गैंगस्टर की धाराओं में दोषी पाए जाने पर उसे सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया की अश्वनी उर्फ सोनी गैंग बनाकर जनता में भय व्याप्त कर अवैध शस्त्र के बल पर लूट व चोरी आदि आपराधिक कृत्यों में संलिप्त हैं, जिस पर बेहट थाने में मामला दर्ज किया गया था। गैंगस्टर की धाराओं में दोषी पाए जाने पर उसे सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन