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हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

Fri, 26 Mar 2021 11:28 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 26 Mar 2021 11:28 PM IST
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Four get life imprisonment for murder
सहारनपुर। रामपुर मनिहारान के शोएब हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चार दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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एसएसपी डॉ. एस चनप्पा ने बताया कि इस मामले में पुलिस की ओर से सशक्त पैरवी की गई है। आठ मार्च 2019 को शाहिद निवासी मोहल्ला सराय कस्बा रामपुर मनिहारान ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसने बताया था कि मनोज, सारंग, अमन और देवेंद्र निवासी मोहल्ला सराय ने उसके भाई शोएब को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया है। अस्पताल में उपचार के दौरान शोएब की मौत हो गई।
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यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 12 की कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायालय ने तमाम गवाहों और साक्ष्य के आधार पर चारों दोषियों सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 50 - 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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