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Saharanpur News: गैरइरादतन हत्या में चार को पांच वर्ष का कारावास

Thu, 09 Nov 2023 12:43 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 09 Nov 2023 12:43 AM IST
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Five years imprisonment to four for culpable homicide
सहारनपुर। गैरइरादतन हत्या के मामले अदालत ने चार को दोषी करार दिया है। इन्हें पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दोषियों पर 31-31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया कि मई 2020 में सद्दाम ने कोतवाली नकुड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि आरोपी अफसर, नदीम, वासिल व शराफत ने घर में घुसकर उसके परिजनों के साथ मारपीट की, जिसमें सद्दाम का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी पांच दिन बाद चंडीगढ़ पीजीआई में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई जिला जज बबीता रानी की अदालत में हुई। जिला जज ने साक्ष्यों और गवाहों के बाद चारों आरोपियों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
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