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Saharanpur News: पुलिस पर हमला करने वाले डकैत को पांच साल की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। डकैती की योजना बनाने व् पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 2 सरला दत्ता ने शहाबुद्दीन रोड, इस्लामाबाद थाना शहर कोतवाली मुजफ्फरनगर निवासी साजिद को पांच वर्ष के कारावास और 17 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया की 12 अप्रैल 2018 को थाना मिर्जापुर के निरीक्षक अपनी पुलिस पार्टी के साथ गश्त पर थे। रास्ते में मुखबिर ने सूचना दी की नौगांव कांटे के आगे ट्यूबवेल के पास कुछ बदमाश घातक हथियार लेकर डकैती की योजना बना रहे हैं। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर बदमाशों ने तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मौके से तीन लोगो को पकड़ लिया, दो भाग गए। पकड़े गए लोगों ने अपना नाम साजिद निवासी शहाबुद्दीन रोड, इस्लामाबाद थाना शहर कोतवाली मुज़फ्फरनगर, सोनू उर्फ अदनान निवासी सीताराम कांप्लेक्स बोमनजी रोड सहारनपुर , शुएब उर्फ डेंजर निवासी जोगिआन पुल सहारनपुर बताया।
भागने वालों में कासिफ निवासी डिफेंस कॉलोनी बेहट रोड सहारनपुर, गुलफाम उर्फ हड्डी निवासी लिंक रोड सहारनपुर थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से तमंचे बरामद किए थे। पुलिस ने पांचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज़ कर आरोप पत्र पेश किया। साजिद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके कारण उसकी पत्रावली में अलग सुनवाई की गई। जिसमें सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए साजिद को डकैती की योजना बनाने और पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले के मामले में पांच वर्ष के कारावास और 17 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। अन्य आरोपियों के मुकदमे की सुनवाई अभी विचाराधीन हैं।
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चोरी के आरोपी की जमानत निरस्त
सरसावा। थाना चिलकाना प्रभारी सतेंद्र राय ने बताया कि पुलिस द्वारा सक्रियता से की गई पैरवी के कारण शातिर अभियुक्त मोहल्ला कोठीवाला सुल्तानपुर थाना चिलकाना निवासी अंशुल सैनी की चोरी आदि की धाराओं में न्यायालय ने जमानत निरस्त कर दी हैं
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सहारनपुर। डकैती की योजना बनाने व् पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 2 सरला दत्ता ने शहाबुद्दीन रोड, इस्लामाबाद थाना शहर कोतवाली मुजफ्फरनगर निवासी साजिद को पांच वर्ष के कारावास और 17 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया की 12 अप्रैल 2018 को थाना मिर्जापुर के निरीक्षक अपनी पुलिस पार्टी के साथ गश्त पर थे। रास्ते में मुखबिर ने सूचना दी की नौगांव कांटे के आगे ट्यूबवेल के पास कुछ बदमाश घातक हथियार लेकर डकैती की योजना बना रहे हैं। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर बदमाशों ने तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मौके से तीन लोगो को पकड़ लिया, दो भाग गए। पकड़े गए लोगों ने अपना नाम साजिद निवासी शहाबुद्दीन रोड, इस्लामाबाद थाना शहर कोतवाली मुज़फ्फरनगर, सोनू उर्फ अदनान निवासी सीताराम कांप्लेक्स बोमनजी रोड सहारनपुर , शुएब उर्फ डेंजर निवासी जोगिआन पुल सहारनपुर बताया।
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भागने वालों में कासिफ निवासी डिफेंस कॉलोनी बेहट रोड सहारनपुर, गुलफाम उर्फ हड्डी निवासी लिंक रोड सहारनपुर थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से तमंचे बरामद किए थे। पुलिस ने पांचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज़ कर आरोप पत्र पेश किया। साजिद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके कारण उसकी पत्रावली में अलग सुनवाई की गई। जिसमें सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए साजिद को डकैती की योजना बनाने और पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले के मामले में पांच वर्ष के कारावास और 17 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। अन्य आरोपियों के मुकदमे की सुनवाई अभी विचाराधीन हैं।
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चोरी के आरोपी की जमानत निरस्त
सरसावा। थाना चिलकाना प्रभारी सतेंद्र राय ने बताया कि पुलिस द्वारा सक्रियता से की गई पैरवी के कारण शातिर अभियुक्त मोहल्ला कोठीवाला सुल्तानपुर थाना चिलकाना निवासी अंशुल सैनी की चोरी आदि की धाराओं में न्यायालय ने जमानत निरस्त कर दी हैं