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लूट के मामले में दो महिलाओं समेत पांच को दस साल की सजा

Sun, 16 Oct 2022 12:43 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 16 Oct 2022 12:43 AM IST
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Five including two women sentenced to ten years in robbery case
लूट के मामले में दो महिलाओं समेत पांच को दस साल की सजा
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सहारनपुर। न्यायालय ने चालक को घायल कर टैक्सी लूटने का अपराध सिद्ध हो जाने पर दो महिलाओं समेत पांच लोगों को दस वर्ष के कारावास व 21-21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 जनवरी 2019 को रात 8:00 बजे मोहल्ला मल्लूपुरा मुजफ्फरनगर निवासी नाजिया सिद्धीकी, इंदिरा चौक सहारनपुर निवासी फायजा, पुरानी चुंगी आसिफ सलमानी, मोहल्ला हबीब नगर निवासी एहतेशाम, आजाद कॉलोनी निवासी अमान ने देहरादून जाने के लिए विजय टॉकीज के बराबर से नरेंद्र गुलाटी की टैक्सी बुक की थी। नरेंद्र गुलाटी पांचों लोगों को लेकर जब मोहंड चौकी पार कर लोहे के पुल पर पहुंचा तो आरोपियों ने तमंचा दिखाकर नरेंद्र गुलाटी की गाड़ी रुकवा ली और उसे उतरने को कहा जब नरेंद्र ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके सिर पर तमंचे की बट्ट से कई वार कर उसे घायल कर दिया और उसे खाई में फेंक दिया। इसके बाद कार लूट कर सहारनपुर की ओर भाग गए। थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने सूचना मिलने पर सुंदरपुर तिराहे के पास से पांचों को मय कार के गिरफ्तार कर लिया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया की पुलिस ने विवेचना उपरांत पांचों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 वीके लाल ने नाजिया सिद्दीकी, फायजा, आसिफ, एहतेशाम, अमान को अधिकतम दस वर्ष के कारावास व 21-21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी धनराशि मुकदमे के वादी को दी जाएगी।
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