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Saharanpur News: सामूहिक दुष्कर्म के पांच आरोपी दोषी करार

Wed, 28 Aug 2024 02:32 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Wed, 28 Aug 2024 02:32 AM IST
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Five accused of gang rape convicted
सहारनपुर। गंगोह में छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को पांच आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। सजा पर फैसले के लिए 30 अगस्त की तारीख दी गई है। 11 माह पहले हुई इस वारदात में 46 तारीखों पर सुनवाई हुई है, तब जाकर अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया है। पूरे प्रकरण में पीड़िता की गवाही सबसे अहम रही।
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बता दें कि पिछले साल 11 सितंबर की दोपहर स्कूल से छुट्टी होने पर कक्षा 11वीं की छात्रा घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे अंकुर और अमन निवासी गांव आसराखेड़ी मिले थे। आरोपियों ने छात्रा को उसके गांव छोड़ने की बात कहकर बाइक पर बैठा लिया था। आरोपी छात्रा को गांव बाढी माजरा में एक सुनसान जगह पर ले गए थे। वहां पर आरोपियों के साथी सावेज, सादिक और प्रवेज निवासी गांव बाढी माजरा मौजूद थे। इन्होंने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।
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पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मामला मामला अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट) कक्ष संख्या 13 पिंकू कुमार अदालत में विचाराधीन है। इस बीच आरोपियों की तरफ से जमानत याचिका भी दायर की गई थी, जिसे अदालत में खारिज कर दिया था। पीड़िता की गवाही सबसे अहम रही थी। मंगलवार को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष ने विवेचना अधिकारी सहित दस गवाहों के बयान दर्ज कराए थे। दोषी पक्ष ने कई बार अपने अधिवक्ता बदले और वकीलों ने अदालत से समय मांगा था। अदालत ने अधिवक्ता को समय भी दिया था।
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156 पन्नों की चार्जशीट में लिखी थी कलंक की गाथा
सामूहिक दुुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 156 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी, जिसमें पूरे मामले और गवाहों व घटनास्थल का विवरण दिया गया था। आरोपी कैसे छात्रा को बहलाकर गांव बाढ़ीमाजरा में सुनसान जगह पर ले गए थे। इस पर एक बिंदु का जिक्र चार्जशीट में किया गया। आरोपी दुष्कर्म के बाद गंगोह शिव चौक पर छात्रा को बदहवास हालत में छोड़कर फरार हो गए थे।
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