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Saharanpur News: मरीज की मौत के मामले में महिला चिकित्सक पर 6.10 लाख रुपये का जुर्माना
Tue, 21 Nov 2023 11:19 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 21 Nov 2023 11:19 PM IST
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- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से 16 साल बाद पीड़ित पक्ष में फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। महिला मरीज की मौत के मामले जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शहर की एक महिला चिकित्सक पर 6.10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। इलाज में चिकित्सक की लापरवाही से महिला की मौत हो गई थी। पीड़ित पक्ष में यह फैसला 16 साल बाद आया है।
दरअसल, रामपाल पुत्र सोहन लाल निवासी मनोहरपुर ने 20 अक्तूबर 2007 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया था। बताया था कि उसने अपनी पत्नी सिया को डॉ. अंजू के यहां दिखाया था। चिकित्सक ने अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। इसके बाद रिपोर्ट देखकर चिकित्सक ने सिया की बच्चेदानी में रसौली होना बताया। कहा कि ऑपरेशन कराना होगा। कुछ दिन सिया को दर्द की शिकायत हुई तो फिर चिकित्सक को दिखाया। जिस पर चिकित्सक ने बच्चेदानी को बाहर निकालने की बात कहीं। डॉक्टर ने दूसरा ऑपरेशन कर बच्चेदानी को बाहर निकाल दिया। साथ ही नमूना जांच को भेज दिया। जांच में पता चला कि सिया को कैंसर था। बिना रिपोर्ट देखे ही डॉ. अंजू इलाज करती रही। जिसके चलते कुछ दिन बाद ही सिया की मौत हो गई थी।
मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष सतीश कुमार, सदस्य नूतन शर्मा, राजीव सिंह ने पीड़ित पक्ष में फैसला सुनाया। चिकित्सक डॉ. अंजू को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने चिकित्सक पर इलाज में खर्च की क्षतिपूर्ति 50,200 रुपये ब्याज समेत, मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये, शारीरिक और मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार रुपये और वाद में व्यय के रूप में 10 हजार रुपये का अदा करने के आदेश दिए हैं।
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सहारनपुर। महिला मरीज की मौत के मामले जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शहर की एक महिला चिकित्सक पर 6.10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। इलाज में चिकित्सक की लापरवाही से महिला की मौत हो गई थी। पीड़ित पक्ष में यह फैसला 16 साल बाद आया है।
दरअसल, रामपाल पुत्र सोहन लाल निवासी मनोहरपुर ने 20 अक्तूबर 2007 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया था। बताया था कि उसने अपनी पत्नी सिया को डॉ. अंजू के यहां दिखाया था। चिकित्सक ने अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। इसके बाद रिपोर्ट देखकर चिकित्सक ने सिया की बच्चेदानी में रसौली होना बताया। कहा कि ऑपरेशन कराना होगा। कुछ दिन सिया को दर्द की शिकायत हुई तो फिर चिकित्सक को दिखाया। जिस पर चिकित्सक ने बच्चेदानी को बाहर निकालने की बात कहीं। डॉक्टर ने दूसरा ऑपरेशन कर बच्चेदानी को बाहर निकाल दिया। साथ ही नमूना जांच को भेज दिया। जांच में पता चला कि सिया को कैंसर था। बिना रिपोर्ट देखे ही डॉ. अंजू इलाज करती रही। जिसके चलते कुछ दिन बाद ही सिया की मौत हो गई थी।
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मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष सतीश कुमार, सदस्य नूतन शर्मा, राजीव सिंह ने पीड़ित पक्ष में फैसला सुनाया। चिकित्सक डॉ. अंजू को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने चिकित्सक पर इलाज में खर्च की क्षतिपूर्ति 50,200 रुपये ब्याज समेत, मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये, शारीरिक और मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार रुपये और वाद में व्यय के रूप में 10 हजार रुपये का अदा करने के आदेश दिए हैं।
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