फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Father, who raped daughter, sentenced to 20 years

पुत्री से दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 साल की सजा

Fri, 26 Feb 2021 11:41 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 26 Feb 2021 11:41 PM IST
विज्ञापन
Father, who raped daughter, sentenced to 20 years
पुत्री से दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 साल की सजा
विज्ञापन

सहारनपुर। नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के दोषी पिता को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट) विजय कुमार डूंगरकोटी ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 45,000 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
मंडी कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने 12 जुलाई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने अपने पति, जेठ, जेठानी और देवर के खिलाफ मारपीट, दहेज उत्पीड़न और नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि पति ने नशे की गोली देकर उसे सुला दिया। इसके बाद उसकी 14 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। कई दिन तक बेटी गुमसुम रही। फिर उसने मां को आपबीती बता दी। लड़की की मां ने विरोध किया तो पति समेत अन्य आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया। मंडी कोतवाली पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था।
विज्ञापन

अभियोजन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए पीड़ित बालिका के पिता को 20 साल की सजा सुनाई। अर्थदंड में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। अन्य तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed