फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Due to mining, the plot of arrears

खनन के बकाएदार का प्लाट कुर्क

Sat, 23 Dec 2017 12:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर Updated Sat, 23 Dec 2017 12:12 AM IST
विज्ञापन
Due to mining, the plot of arrears
कुर्की का नोटिस चस्पा करता कर्मचारी। - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर में जिला प्रशासन ने खनन के बकाएदारों के खिलाफ जारी आरसी की वसूली की कार्रवाई तेज कर दी है। इसके तहत शुक्रवार को बकाएदार अमित जैन का दिल्ली रोड के पार्श्वनाथ सिटी स्थित प्लाट नंबर 515 को कुर्क कर लिया है।
विज्ञापन


 इसका रकबा 419.73 वर्ग मीटर है। इससे पहले भी उसका एक मकान और एक प्लाट कुर्क किया चुका है। अमित जैन की 15, 93,71, 644 रुपये की आरसी जारी की गई थी। इस कार्रवाई से बाकी बकाएदारों में खलबली मची हुई है।
विज्ञापन

 
खनन में बकाया को लेकर जिले में 17 बकाएदारों के खिलाफ आरसी जारी हुई थी। इनमें से कुछ की कुर्की की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। अब शुक्रवार को एसडीएम सदर संगीता के निर्देशन में तहसीलदार सदर सुधीर कुमार की टीम ने बकाएदार अमित जैन के पार्श्वनाथ सिटी स्थित एक प्लाट को कुर्क कर लिया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


एसडीएम सदर ने बताया कि अन्य बकाएदारों के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। हर सूरत में बकाया धनराशि की वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले 16 दिसंबर को बकाएदार अमित जैन का चिलकाना रोड स्थित 167.22 वर्ग मीटर का एक मकान और महावीर कालोनी स्थित 227.61 वर्ग मीटर का एक प्लाट कुर्क किया गया था।


शुक्रवार को उनका पार्श्वनाथ सिटी स्थित 419.73 वर्ग मीटर के प्लाट को भी कुर्क कर उस पर नोटिस चस्पां कर दिया गया है। उन्होंने बताया उन पर 15 करोड़ 93 लाख, 71 हजार 644 रुपये की बकाएदारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed