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Saharanpur News: नशा तस्करी के दोषी को दस वर्ष की सजा, एक लाख रुपये का अर्थदंड

Thu, 09 Jul 2026 12:46 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 09 Jul 2026 12:46 AM IST
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Drug trafficker sentenced to ten years in prison and fined 1 lakh
सहारनपुर। अदालत ने नशा तस्करी के दोषी मोहन उर्फ मोनू निवासी शिमलाना थाना बड़गांव को दस वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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वादी मुकदमा उप निरीक्षक मुकेश कुमार ने थाना नानौता में तहरीर दी थी। बताया कि 24 जून 2022 को टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। नानौता में कानूनगोयान व अफगानान से शामली की ओर जाने वाली रोड पर मधुसूदन डेरी के रास्ते पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम को देखकर व्यक्ति डेरी वाले रास्ते पर तेजी से चलने लगा। टीम ने व्यक्ति को कुछ दूर जाकर पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम मोहन उर्फ मोनू निवासी शिमलाना थाना बड़गांव बताया।
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तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से दवाओं की 1200 गोलियां बरामद कीं। वजन करने पर एक गोली का वजन 0.11 ग्राम आया। मांगने पर आरोपी पुलिस को लाइसेंस नहीं दिखा सका। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 निशांत देव की अदालत में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
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