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Saharanpur News: नशा तस्कर को तीन साल का कारावास 30 हजार का अर्थदंड लगाया

Sat, 08 Mar 2025 12:57 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 08 Mar 2025 12:57 AM IST
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Drug smuggler sentenced to three years imprisonment and fined Rs 30,000
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में दोषी पाते हुए नशा तस्कर को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मामले के अनुसार, एक अप्रैल 2022 को थाना फतेहपुर ने चेकिंग के दौरान नशा तस्कर आसिफ निवासी गंदेवड़ा को पकड़ा था। उसके पास से 250 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर सशक्त पैरवी की थी।
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तब से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 की कोर्ट में मामला विचाराधीन रहा। कोर्ट ने नशा तस्कर आसिफ को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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