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Saharanpur News: गलत ऑपरेशन करने पर चिकित्सक पर लगाया दो लाख का जुर्माना
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-पीड़िता को इलाज पर हुए खर्च 1.64 लाख ब्याज सहित लौटाने के आदेश जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. प्रभात वर्मा को चिकित्सीय लापरवाही का दोषी मानते हुए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा उन्हें पीड़िता को इलाज पर हुए खर्च 1.64 लाख भी ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। वाद व्यय के रूप में पीड़िता को 10 हजार अतिरिक्त मिलेंगे।
मुजफ्फरनगर निवासी महिला मरीज के पित्त की थैली में पथरी थी। डॉक्टर ने लेजर गिरने से ऑपरेशन किया था। जो गलत हो गया था जिससे महिला की हालत गंभीर हो गई थी। महिला ने कहीं अन्य डॉक्टर के पास उपचार कराया था। महिला के ठीक होने पर पीड़ित पक्ष ने सहारनपुर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान डॉक्टर ने अपना पक्ष रखते हुए महिला मरीज पर झूठा आरोप लगाकर पैसा रखने का आरोप लगाया था। आयोग ने इसे उचित नहीं माना और महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। जिस पर आयोग अध्यक्ष ने डॉक्टर को दोषी मानते हुए जिम्मेदार ठहराया और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. प्रभात वर्मा को चिकित्सीय लापरवाही का दोषी मानते हुए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा उन्हें पीड़िता को इलाज पर हुए खर्च 1.64 लाख भी ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। वाद व्यय के रूप में पीड़िता को 10 हजार अतिरिक्त मिलेंगे।
मुजफ्फरनगर निवासी महिला मरीज के पित्त की थैली में पथरी थी। डॉक्टर ने लेजर गिरने से ऑपरेशन किया था। जो गलत हो गया था जिससे महिला की हालत गंभीर हो गई थी। महिला ने कहीं अन्य डॉक्टर के पास उपचार कराया था। महिला के ठीक होने पर पीड़ित पक्ष ने सहारनपुर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान डॉक्टर ने अपना पक्ष रखते हुए महिला मरीज पर झूठा आरोप लगाकर पैसा रखने का आरोप लगाया था। आयोग ने इसे उचित नहीं माना और महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। जिस पर आयोग अध्यक्ष ने डॉक्टर को दोषी मानते हुए जिम्मेदार ठहराया और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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