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15 अगस्त तक दर्ज होगा ग्राम पंचायतों का ब्यौरा
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15 अगस्त तक दर्ज होगा ग्राम पंचायतों का ब्यौरा
सहारनपुर। अब ग्राम पंचायतों में पंचायत सिटीजन चार्टर लागू किया जा रहा है। इसके तहत मेरी पंचायत, मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वार कार्यक्रम के तहत विकास कार्यों, ग्रामीणों की समस्याओं सहित अनेक सुविधाओं के लिए समयसीमा निर्धारित की जाएगी। 15 अगस्त तक पंचायत सिटीजन चार्टर को लागू करने के लिए ब्यौरा दर्ज किया जाएगा, शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है।
जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र राज सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उपेंद्र राज ने बताया कि पंचायत सिटीजन चार्टर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएंगी। ग्राम पंचायतों में बैठकों का आयोजन होगा और हर गतिविधियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। फ्रंट लाइन वर्करों की नियुक्ति की जाएगी। ग्रामीणों के साथ विभागीय कर्मचारी व अधिकारी बैठक कर मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा करेंगे। पंचायत का संकल्प और मिशन, समस्याओं के निस्तारण का ब्यौरा भी दर्ज होगा। पेय जल आपूर्ति की समस्या के निराकरण, शासन की योजनाओं की गतिविधियों, स्वच्छता संबंधी कार्यों सहित अनेक विवरण दर्ज कराकर 15 अगस्त तक समस्त ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा। पंचायत सिटीजन चार्टर लागू होने पर प्रत्येक कार्य के लिए समयसीमा निर्धारित हो जाएगी। उस समयावधि में कार्य पूरा करने की बाध्यता होगी।
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सहारनपुर। अब ग्राम पंचायतों में पंचायत सिटीजन चार्टर लागू किया जा रहा है। इसके तहत मेरी पंचायत, मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वार कार्यक्रम के तहत विकास कार्यों, ग्रामीणों की समस्याओं सहित अनेक सुविधाओं के लिए समयसीमा निर्धारित की जाएगी। 15 अगस्त तक पंचायत सिटीजन चार्टर को लागू करने के लिए ब्यौरा दर्ज किया जाएगा, शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है।
जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र राज सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उपेंद्र राज ने बताया कि पंचायत सिटीजन चार्टर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएंगी। ग्राम पंचायतों में बैठकों का आयोजन होगा और हर गतिविधियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। फ्रंट लाइन वर्करों की नियुक्ति की जाएगी। ग्रामीणों के साथ विभागीय कर्मचारी व अधिकारी बैठक कर मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा करेंगे। पंचायत का संकल्प और मिशन, समस्याओं के निस्तारण का ब्यौरा भी दर्ज होगा। पेय जल आपूर्ति की समस्या के निराकरण, शासन की योजनाओं की गतिविधियों, स्वच्छता संबंधी कार्यों सहित अनेक विवरण दर्ज कराकर 15 अगस्त तक समस्त ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा। पंचायत सिटीजन चार्टर लागू होने पर प्रत्येक कार्य के लिए समयसीमा निर्धारित हो जाएगी। उस समयावधि में कार्य पूरा करने की बाध्यता होगी।
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