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Saharanpur News: निगम में गृह कर जमा कराएं, 20 फीसदी की छूट पाएं
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सहारनपुर। नगर निगम भवन स्वामियों को कर जमा कराने पर 20 फीसदी की छूट दे रहा है। यानी बकाएदार यदि एकमुश्त कर जमा कराते हैं तो उन्हें कुल कर पर 20 फीसदी की छूट के साथ कर जमा कराना होगा।
कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि वर्ष 2024-25 के कर संबंधी बिल वितरित किए जा चुके हैं। यदि किसी भवन स्वामी को बिल प्राप्त नहीं हुआ है तो वह नगर निगम की वेबसाइट ptaxsnn.com पर जाकर या नगर निगम कार्यालय आकर बिल प्राप्त कर सकते हैं। कर अधीक्षक ने बताया कि जो भवन स्वामी 30 जून तक निगम की कैश खिड़की पर कर जमा कराएंगे, उन्हें 15 फीसदी तथा ऑन लाइन कर जमा कराने पर चालू वर्ष के कर बिल में 20 फीसदी की छूट दी जाएगी। जून के बाद 30 सितंबर तक कैश जमा कराने पर दस फीसदी तथा ऑन लाइन जमा कराने पर 15 फीसदी की छूट रहेगी। सितंबर के बाद 31 दिसंबर तक कैश जमा कराने पर पांच फीसदी व ऑनलाइन जमा कराने पर दस फीसदी की छूट रहेगी।
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कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि वर्ष 2024-25 के कर संबंधी बिल वितरित किए जा चुके हैं। यदि किसी भवन स्वामी को बिल प्राप्त नहीं हुआ है तो वह नगर निगम की वेबसाइट ptaxsnn.com पर जाकर या नगर निगम कार्यालय आकर बिल प्राप्त कर सकते हैं। कर अधीक्षक ने बताया कि जो भवन स्वामी 30 जून तक निगम की कैश खिड़की पर कर जमा कराएंगे, उन्हें 15 फीसदी तथा ऑन लाइन कर जमा कराने पर चालू वर्ष के कर बिल में 20 फीसदी की छूट दी जाएगी। जून के बाद 30 सितंबर तक कैश जमा कराने पर दस फीसदी तथा ऑन लाइन जमा कराने पर 15 फीसदी की छूट रहेगी। सितंबर के बाद 31 दिसंबर तक कैश जमा कराने पर पांच फीसदी व ऑनलाइन जमा कराने पर दस फीसदी की छूट रहेगी।
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